दतिया। जिले में दीपावली, नव वर्ष और अन्य उत्सवों के दौरान बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट स्वप्निल वानखड़े ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है।
उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत दतिया जिले में कार्बाइड गन (Calcium Carbide Gun) के निर्माण, भंडारण, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए है,
खतरनाक “कार्बाइड गन” बन रही थीं हादसों की वजह,
कलेक्टर वानखड़े ने जानकारी दी कि हाल ही में प्रदेश के विभिन्न जिलों में कैल्शियम कार्बाइड से निर्मित देसी गनों के कारण कई बच्चे और युवा गंभीर रूप से घायल हुए है।
इन उपकरणों में कैल्शियम कार्बाइड और पानी की रासायनिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न एसीटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, जो अत्यंत विस्फोटक और खतरनाक होती है। इस गैस के दबाव से अचानक विस्फोट होने पर गंभीर जलन, हाथ-पैरों में चोटें, आंखों की दृष्टि हानि और चेहरे पर गहरे घाव जैसे प्रकरण सामने आए है।
कई स्थानों पर तो बच्चों के स्थायी रूप से घायल होने की घटनाएँ भी दर्ज की गई है। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई, होगा दंडनीय अपराध, कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब जिले की सीमा में कार्बाइड गन का निर्माण, उपयोग या विक्रय करना दंडनीय अपराध माना जाएगा।
इस संबंध में उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति या समूह इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन किसी भी परिस्थिति में ऐसे खतरनाक प्रयोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा।
सभी विभाग मिलकर चलाएँगे जागरूकता अभियान, कलेक्टर वानखड़े ने पुलिस विभाग, नगर पालिका, पंचायत, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, ऊर्जा, सिंचाई और जनसंपर्क विभाग सहित सभी विभागों को संयुक्त रूप से कार्रवाई और जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए है।
उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को बताया जाए कि कार्बाइड गन कितनी खतरनाक है और इसके उपयोग से क्या जोखिम उत्पन्न हो सकते है।
सुरक्षा ही सबसे बड़ी प्राथमिकता, कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा, हर पर्व और आयोजन की खुशी तभी सार्थक है जब लोग सुरक्षित हों। प्रशासन की प्राथमिकता नागरिकों की सुरक्षा है, किसी भी कीमत पर खतरा स्वीकार्य नहीं।
उन्होंने अभिभावकों से भी आग्रह किया कि वे बच्चों को ऐसे खतरनाक खेल- प्रयोगों से दूर रखें और अपने आस-पास यदि कोई कार्बाइड गन बना रहा हो या उसका उपयोग कर रहा हो, तो तुरंत पुलिस या प्रशासन को सूचित करें।
कार्बाइड गन का निर्माण, बिक्री या उपयोग कानूनी अपराध है, ऐसा करने पर तुरंत गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज किया जाएगा, नागरिक किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी कंट्रोल रूम या नजदीकी थाने को दें, अपने बच्चों को जागरूक करें और सुरक्षित, जिम्मेदार दीपावली मनाएँ।