शाजापुर में सनसनीखेज हत्याकांड: ढाबा संचालक सहित दो को उम्रकैद, मोबाइल वीडियो बना सबूत

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शाजापुर में सनसनीखेज हत्याकांड: ढाबा संचालक सहित दो को उम्रकैद, मोबाइल वीडियो बना सबूत​शाजापुर: जिला न्यायालय शाजापुर ने एक चर्चित हत्याकांड में अपना फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

यह मामला ‘दोस्ताना ढाबा’ के संचालक राजेश सौराष्ट्र और ढाबे पर काम करने वाले जितेन्द्र सौराष्ट्र द्वारा सुनील पाटीदार की हत्या से जुड़ा है।​क्या था पूरा मामला?​मृतक सुनील पाटीदार 21 दिसंबर 2023 की सुबह इंदौर में नौकरी के इंटरव्यू के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा।

परिजनों द्वारा मोबाइल ट्रेस करने पर अंतिम लोकेशन ‘राजराजेश्वरी रेस्टोरेंट’ के पास मिली। वहां पूछताछ करने पर पता चला कि सुनील अंतिम बार राजेश सौराष्ट्र और जितेन्द्र सौराष्ट्र के साथ देखा गया था।​ऐसे खुला राज​खोजबीन के दौरान, राजराजेश्वरी रेस्टोरेंट के पास स्थित ‘दोस्ताना ढाबा’ से बदबू आने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी।

तलाशी लेने पर ढाबे के अंदर एक बोरी में सुनील पाटीदार का शव बरामद हुआ।​साक्ष्यों ने पक्का किया जुर्म​अभियोजन पक्ष की ओर से रमेश सोलंकी (अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी) ने मामले को मजबूती से रखा।

पुलिस की जांच में कई अहम सबूत मिले:​मोबाइल वीडियो: आरोपी राजेश सौराष्ट्र के पास से मृतक का मोबाइल बरामद हुआ, जिसमें 21 दिसंबर की रात 9 बजे का एक वीडियो मिला, जिसमें सुनील जीवित अवस्था में कुर्सी पर बैठा दिखाई दे रहा था।​फॉरेंसिक रिपोर्ट: साइबर फॉरेंसिक लैब भोपाल की रिपोर्ट ने भी मामले की पुष्टि की।​

परिस्थितिजन्य साक्ष्य: लास्ट सीन, फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट और मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया।​सजा का विवरण​माननीय न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और 2,000-2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा, धारा 201 के तहत दोनों को 3-3 साल की सजा और 1,000-1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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