राजगढ़ 02 सितम्बर, 2025 दिनांक 01 अक्टूबर 2023 को तात्कालिक कलेक्टर महोदय द्वारा जिला जेल राजगढ़ का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान जेल में परोसी जाने वाली खाद्य सामग्री जैसे मिर्ची पाउडर, सोयाबीन तेल एवं अन्य खाद्य पदार्थों के कुल सात नमूने परीक्षण हेतु लिए गए थे।
प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट में सोयाबीन तेल एवं मिर्ची पाउडर को असुरक्षित एवं अवमानक पाया गया। द्वितीय परीक्षण रिपोर्ट (सेकंड लैब रिपोर्ट) में भी उक्त निष्कर्ष प्रमाणित हुआ।
न्यायालय में प्रस्तुत मामला
आवश्यक विवेचना उपरांत शासन से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सतत प्रयास कर दिनांक 02 सितंबर, 2025 को यह मामला माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं एडीएम न्यायालय जिला राजगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विभाग द्वारा समय-सीमा में विवेचना पूर्ण कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की गई है।
इस प्रकरण में तात्कालिक प्रभारी जेल अधीक्षक एवं जेल क्रय समिति सदस्य श्री एन.एस. राणा, प्रमुख प्रहरी एवं सचिव जेल समिति श्री अमर सिंह सोलंकी, प्रहरी सदस्य श्री धर्मेंद्र सिंह, साथ ही गोद राज ट्रेडर्स विंध्याचल इंदौर की श्रीमती राजुल बाई एवं श्री सुनील को आरोपी बनाया गया है।
मामले में असुरक्षित मिर्ची पाउडर का विक्रय, भंडारण, प्रसंस्करण एवं जेल में परोसी जाने वाली खाद्य सामग्री में अवमानक सामग्री का उपयोग प्रमाणित पाया गया है। इसके संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(i), 31(1), 59(1) एवं 63 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।









