दतिया। कलेक्टर एवं जिला दण्ड़ाधिकारी दतिया स्वप्निल वानखडे द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 47 की कंड़िका क्रमांक 48.1 में शासन द्वारा अधिसूचित अनुसार 2 अक्टूबर 2025 गुरूवार को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर सम्पूर्ण दिवस के लिए दतिया जिले में पूर्णतः शुष्क दिवस घोषित किया गया।
जारी आदेश में कहा गया है कि शुष्क दिवस की अवधि में दतिया जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों से मदिरा का विक्रय एवं देशी मदिरा भण्ड़ागार से मदिरा का प्रदाय/ परिवहन निषिद्ध किया जाता है।
आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त घोषित शुष्क दिवस अवधि में जिले में अवैध रूप से मदिरा का आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण संग्रहण कब्जा एवं विक्रय न हो।