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दतिया में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई 9 आरोपियों पर 2.25 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना, कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश।

दतिया। जिले में अवैध खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, कलेक्टर न्यायालय दतिया ने बिना वैध अनुमति पत्थर और बोल्डर के अवैध उत्खनन के गंभीर मामले में 9 आरोपियों पर कुल 2 करोड़ 25 लाख रुपये का भारी अर्थदंड लगाया है। कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े…

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दतिया। जिले में अवैध खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, कलेक्टर न्यायालय दतिया ने बिना वैध अनुमति पत्थर और बोल्डर के अवैध उत्खनन के गंभीर मामले में 9 आरोपियों पर कुल 2 करोड़ 25 लाख रुपये का भारी अर्थदंड लगाया है।

कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े द्वारा जारी इस आदेश को जिले में खनिज संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण और उदाहरणात्मक कदम माना जा रहा है।

गहन जांच में सामने आया बड़ा घोटाला, खनिज विभाग द्वारा की गई विस्तृत जांच के दौरान दतिया जिले के गिर्द क्षेत्र में स्थित सर्वे नंबर 1302 (रकबा 6.726 हेक्टेयर) की निजी भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन का खुलासा हुआ।

जांच में पाया गया कि आरोपियों ने बिना किसी वैध अनुमति के लंबे समय तक पत्थर और बोल्डर का उत्खनन किया।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि संबंधित स्थल पर लगभग 500 मीटर लंबाई, 3 मीटर चौड़ाई और 10 मीटर गहराई तक खुदाई की गई थी, अनुमान के अनुसार करीब 15,000 घन मीटर खनिज का अवैध रूप से उत्खनन किया गया।

जिससे शासन को भारी राजस्व हानि हुई। अवैध भंडारण का भी हुआ खुलासा,केवल _उत्खनन ही नहीं, बल्कि जांच के दौरान असनई तालाब के पास स्थित सर्वे नंबर 1279 क्षेत्र में लगभग 10.66 हेक्टेयर भूमि पर पत्थर और बोल्डर का अवैध भंडारण भी पाया गया।

यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अवैध खनन संगठित तरीके से किया जा रहा था।इन 9 आरोपियों पर हुई कार्रवाई, इस प्रकरण में जिन 9 व्यक्तियों को दोषी पाया गया, उनके नाम हैं, राघवेंद्र गुगौरिया, महेंद्र कुमार, अवधेश उर्फ अवधकिशोर, लव अग्रवाल, गोविंद, संजय कुमार, यशदेव सिंह, विपिन गुप्ता एवं अनिल सोनी।

जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि इन सभी ने खनिज विभाग से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की थी, जो खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम 2022 का सीधा उल्लंघन है।रॉयल्टी का 15 गुना दंड, पर्यावरण क्षति भी शामिल, कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों पर रॉयल्टी की राशि का 15 गुना अर्थदंड लगाया है।

इसके साथ ही पर्यावरणीय क्षति की भरपाई को भी ध्यान में रखते हुए कुल दंड राशि 2.25 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। आगे की कार्रवाई के निर्देश, कलेक्टर ने खनिज अधिकारी दतिया को निर्देश दिए हैं कि आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार आगे की कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।

इसमें संपत्ति जब्ती, खनिज सामग्री की जब्ती और अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई शामिल हो सकती है। सख्त संदेश अवैध खनन बर्दाश्त नहीं, इस कार्रवाई से जिले में यह स्पष्ट संदेश गया है कि प्रशासन अवैध खनन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा, साथ ही यह कदम अन्य लोगों के लिए भी चेतावनी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त दंड भुगतना पड़ेगा।

प्रशासन का यह प्रयास न केवल सरकारी राजस्व की रक्षा करेगा, बल्कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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