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खेत में गेहूं की नरवाई जलाने का मामला दर्ज, जांच शुरू

राजगढ़ 11 अप्रैल, 2026

वरिष्‍ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड खिलचीपुर द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर थाना प्रभारी छापीहेडा द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदन में बताया गया कि ग्राम छापीहेडा निवासी महेश चन्‍द्र शर्मा पिता टीकाराम शर्मा द्वारा खेत में गेहूं की फसल की नरवाई जली होने की घटना सामने आई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार हल्का पटवारी जटामडी के प्रतिवेदन में उल्लेख है कि दिनांक 08/04/2026 को जटामडी के सर्वे क्रमांक 273/1/1/3 रकबा 0.387 हे. भूमि पर कृषक/अनावेदक महेशचन्द्र पिता टीकाराम निवासी छपीहेड़ा द्वारा अपने खेत में गेहूं की फसल लगाई गई थी।

बताया गया कि नरवाई न जलने की सूचना पूर्व में ही दी जा चुकी थी, इसके बावजूद कृषक द्वारा खेत में खड़ी फसल की कटाई के बाद खेत की सफाई के उद्देश्य से नरवाई में आग लगा दी गई।उक्‍त कृत्य पूर्णतः अवैध होने एवं वातावरण अशुद्ध होने से आमजन के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। उक्त कार्य से जीव-जंतुओं के जीवन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है।

प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख है कि अनावेदक कृषक महेशचन्द्र द्वारा शासन नियमों का उल्लंघन किया गया है।

उक्त प्रकरण के आधार पर थाना प्रभारी थाना छपीहेड़ा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। प्रकरण में अपराध धारा 223(2) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है।

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