दतिया। जिला आपूर्ति विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न खाद्य एवं खानपान प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर कुल छह प्रतिष्ठानों से सिलेंडर और उपकरण जब्त किए गए।
कार्रवाई में कमल किशोर मिष्ठान भंडार से 2 सिलेंडर, दीपक कैटर्स से 1 सिलेंडर, शंकर चाट डोसा कार्नर से 2 सिलेंडर व 1 चूल्हा, बमबम महादेव मिष्ठान भंडार से 1 सिलेंडर, कान्हा स्वीट्स से 4 सिलेंडर व 1 चूल्हा, तथा प्रसाद भंडार से 1 सिलेंडर जब्त किए गए।
विभाग ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग कानूनी रूप से प्रतिबंधित है और इसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। जिला प्रशासन ने सभी प्रतिष्ठानों को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी है।









