आबकारी व्रत्त सेवढ़ा ‘ में अवैध शराब के विक्रय के विरुद्ध की गई कार्रवाई।दतिया। पवित्र नगरी दतिया में अवैध शराब के विक्रय के विरुद्ध विशेष अभियान के अंतर्गत कलेक्टर दतिया स्वप्निल वानखडे एवं उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता संदीप शर्मा के निर्देशानुसार एवं जिला आबकारी अधिकारी बी एल दांगी के मार्गदर्शन में सहायक जिला आबकारी अधिकारी रामकुमार सूत्रकार के निर्देशन में व्रत प्रभारी अनिरुद्ध खानवलकर आबकारी उपनिरीक्षक के नेतृत्व में व्रत्त सेवढ़ा में दौराने दबिश अवैध शराब के विक्रय के विरुद्ध निम्न कार्यवाही की गई। अज्ञात राजीव नगर कंजर डेरा पर 70 ड्रमों में 14000 kg गुड़लहान मौके पर नष्ट की एवं 350 बल्क लीटर कच्ची हाथ भट्टी मदिरा जप्त कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन 2000 की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया।अज्ञात राजीव नगर कंजर डेरा मौके पर 45 ड्रमों में 9000 किलो ग्राम गुड लहान मौके पर नष्ट की एवं 10 ड्रमों में 200 बल्क लीटर कच्ची हाथ भट्टी मदिरा अंदर जमीन में गढ़े होने से मौके पर नष्ट कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन 2000 की धारा 34(1) F के तहत प्रकरण दर्ज किया। कुल मौके पर जप्त एवं नष्ट 2350 बल्क लीटर कच्ची हाथ भट्टी मदिरा एवं मौके पर 23000 kg गुड़लहान,115 ड्रम नष्ट किए मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन 2000 की धारा 34(2), 34(1) F के अंतर्गत कुल 02 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए कुल जप्त,नष्ट मदिरा एवं सामग्री का अनुमानित मूल्य लगभग 2850500/ रुपए है। सभी ड्रम, गुड़लहान एवं 2000 बल्क लीटर हाथ भट्टी मदिरा मौके पर नष्ट की ।उक्त कार्यवाही मे आबकारी उपनिरीक्षक ध्वनि भदौरिया, आबकारी उपनिरीक्षक केतन भावर (परीबीक्षाधीन) आबकारी आरक्षक विकास पाठक, लक्ष्मीनारायण मांझी, विकाश साहू, महिला आबकारी आरक्षक खुशबू रघुवंशी, याशनिका यादव। पुलिस बल से उपनिरीक्षक भास्कर शर्मा, उपनिरीक्षक विनोद भार्गव, प्रधान आरक्षक रमेश चंद्र, पवन शर्मा कुबेर सिंह राजपूत एवं पुलिस लाइन के महिला, पुरुष आरक्षकों, वाहन चालकों का सराहनीय योगदान रहा।