राजगढ़ 09 अक्टूबर, 2025
जिले के वनक्षेत्रों में अवैध कटाई, अतिक्रमण की रोकथाम एवं वनक्षेत्र एवं राजस्व क्षेत्र में अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण से संबंधित प्रकरणों के संकलन एवं समीक्षा किए जाने हेतु गुरूवार को कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में वन विभाग एवं खनिज संयुक्त टास्कफोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में वनमंडलाधिकारी श्री बेनी प्रसाद दौतानिया, जिला आपूर्ति अधिकारी श्री अजित कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।
बैठक में कलेक्टर डॉ. मिश्रा द्वारा अवैध कटाई, अवैध अतिक्रमण एवं अवैध उत्खनन पर रोक तथा अंकुश लगाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए पुलिस विभाग, वन विभाग से संपूर्ण सहयोग एवं कार्यवाही करने संबंधी को निर्देश दिए।
वनमंडलाधिकारी द्वारा बताया गया कि वन्यप्राणी अभ्यारण्य नरसिंहगढ की अधिसूचित 02 कि.मी. ईको सेसिटिव जोन की सीमा अंतर्गत स्थित ग्राम तिन्दोंनिया में रात को संचालित अवैध उत्खनन के प्रकरणों में आवश्यता अनुसार दाबिश दी जाकर आवश्यक कार्यवाही की गई।
वन्यप्राणी अभ्यारण्य नरसिंहगढ़ अंतर्गत स्थित राजस्व ग्राम चैनपुरा के विस्थापन हेतु कलेक्टर डॉ. मिश्रा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ को अधीक्षक, वन्यप्राणी अभ्यारण्य नरसिंहगढ के साथ ग्राम चैनपुरा में बैठक कर विस्थापन की कार्यवाही नियमानुसार करने हेतु निर्देशित किया।
वन विभाग द्वारा प्रदाय 15 वर्षीय पट्टों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रदाय 15 वर्षीय पट्टों को वन अधिकार पत्र प्रदाय करने हेतु मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार चरणबद्ध तथा समयबद्ध कार्यक्रम एसओपी अनुसार वन अधिकार पत्र प्रदाय करने के संबंध में अवगत कराया गया।
साथ ही वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (1) में उल्लेखित सामुदायिक वनों के संसाधन, संरक्षण एवं प्रबंधन के अधिकार ग्राम सभाओं के सौपने के संबंध में वन्यप्राणी अभ्यारण्य नरसिंहगढ अंतर्गत वर्ष 1980 के पूर्व के बने धार्मिक स्थल को सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्रदाय करने के संबंध में भी अवगत कराया गया।