जिला ब्यूरो संवाददाता पवन परमार सोनकच्छ।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सोनकच्छ जनपद पंचायत सभाकक्ष में बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सुश्री गीतिका सोनी, प्रशासक वन स्टॉप सेंटर, श्रीमती गीता ठाकुर, प्रभारी परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती फिरदोस शेख एवं विभागीय अमला उपस्थित रहा।
जागरूकता कार्यक्रम में बाल विवाह रोकथाम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालक की आयु 21 वर्ष एवं बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। सभी सेवाप्रदाता विवाह में सेवाये देने के पूर्व वर-वधु के आयु संबंधी प्रमाण-पत्र देखकर विवाह के लिए निर्धारित आयु पूर्ण करने पर ही विवाह में अपनी सेवायें प्रदान करें।
बाल विवाह करने पर संबंधित एवं बाल विवाह में सेवाये देने वाले सेवा प्रदाताओं माता-पिता, रिस्तेदार, टेंट वाला, घोड़ी वाला, पंडित, काजी, प्रिंटिंग पत्रिका वाला, हलवाई आदि पर बाल विवाह प्रतिषेध
अधिनियम 2006 अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। जिसके अंतर्गत 02 वर्ष का कारावास या 01 लाख रूपये का जुर्माना किया जा सकता है। कार्यक्रम में सेवाप्रदाता, जनप्रतिनिधी, आमजन आदि उपस्थित थे।

























