घटना का संक्षिप्त विवरण – आवेदक ने एक लिखित आवेदन पत्र थाना कोतवाली मे पेश किया जिसके अनुसार आरोपियों ने तबियत ठीक करने एवं मेडिकल दवाईया फ्री करने एवं आर्थिक सहायता का प्रलोभन देकर
पिछले 15 दिनो से प्रार्थना सभा मे बुलाया एवं दिनांक 29/10/25 को रात 8 बजे आरोपियो द्वारा आवेदक व उसके साथी को धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनने को कहा गया,
फरियादी द्वारा बाईबिल एवं अन्य किताबे पढने से मना करने पर आरोपियों द्वारा गालिया देकर जान से मारने की धमकी दी।
थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक धारा 296, 351(2) BNS एवं 3(1)(a), 5 मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया जिसके द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय सीहोर पेश किया गया ।








