राजगढ़ जिले के मेडिकल स्टोर्स के लिए सख्त निर्देश
राजगढ़, 15 अक्टूबर, 2025 बुधवार को राजगढ़ जिले के तीन ब्लॉकों के फार्मासिस्ट के साथ बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शोभा पटेल ने सभी फार्मासिस्टों को दो प्रकार की दवाओं को बिना डॉक्टर के पर्चे के किसी भी व्यक्ति को न देने की बात कही,
इनमें मिसोप्रोसटोल, मिफिप्रोस्टल का संयुक्त मिश्रण ओर एविल दवाई शामिल है। वहीं जिला औषधि निरीक्षक श्री दिलीप अग्रवाल ने बताया कि जिले के 12 मेडिकल स्टोर ऐसे भी मिले जिनमें कुछ पर फार्मासिस्ट नहीं थे और कुछ में क्रय विक्रय का हिसाब नहीं मिला।
इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करने निर्देश दिए गए, जवाब संतोष जनक नहीं मिलने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही फार्मासिस्ट की इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दवाओं के दुरुपयोग को रोकना और मेडिकल स्टोरों पर नियमों का पालन सुनिश्चित कराना था।
मुख्य चिकित्सा एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पटेल ने कहा कि इन दवाओं का बिना चिकित्सकीय सलाह के गलत इस्तेमाल किया जाता है, खासकर गर्भपात (MTP Kit) और एविल का नशीले पदार्थों के रूप में किए जाने वाले उपयोग को रोकना। इन दवाईयों को बिना डॉक्टर के पर्चे के बिक्री पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
मेडिकल स्टोर्स को नोटिस
जिले के 28 मेडिकल स्टोर्स पर पिछले दिनों औचक निरीक्षण के दौरान जिला औषधि निरीक्षक श्री अग्रवाल द्वारा जांच की गई थी। जांच के आधार पर 12 मेडिकल स्टोर्स को नोटिस जारी किया गया है।
इनमें ब्यावरा के भाग्यश्री, सारंगपुर के शीला मेडिकल, सुलभ मेडिकल, तलेन के गायत्री मेडिकल, आयुष्मान मेडिकल, खुजनेर के गोविंद मेडिकल, छापीहेड़ा के धनवंतरी मेडिकल, बालाजी मेडिकल के साथ गोस्वामी मेडिकल, बालाजी मेडिकल, शेख मेडिकल, अभय फॉर्म एजेंसी एवं मेडिकल स्टोर शामिल हैं।