दतिया। जिले में स्वच्छ, सुंदर और सम्मानजनक शहरी वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट स्वप्निल वानखड़े ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी किया है।
इस आदेश के तहत दतिया शहर एवं जिलेभर में स्थापित संतों और महापुरुषों की प्रतिमाओं के सामने किसी भी प्रकार के होर्डिंग, फ्लैक्स, बैनर और विज्ञापन सामग्री लगाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लागू किया गया है, प्रतिमाओं के सम्मान में हुआ बड़ा निर्णय, कलेक्टर के संज्ञान में यह बात आई थी कि शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में बनी ऐतिहासिक एवं प्रेरणादायक महापुरुषों की प्रतिमाओं को निजी या सामूहिक प्रचार सामग्री से ढक दिया जाता है।
चुनावी घोषणा, निजी संस्थाओं के विज्ञापन, स्वागत बैनर आदि कई बार प्रतिमाओं के ठीक सामने लगाए जाते हैं, जिससे प्रतिमाएँ दृष्टिगोचर नहीं होतीं और यह स्थिति सार्वजनिक मर्यादा तथा प्रशासनिक आदर्शों के विपरीत है।
कलेक्टर वानखड़े ने स्पष्ट कहा कि“महापुरुषों की प्रतिमाएं हमारे समाज के मूल्य, त्याग, प्रेरणा और आदर्शों का प्रतीक हैं। उनके सम्मान में किसी प्रकार का व्यवधान या अनधिकृत विज्ञापन सामग्री का उपयोग अस्वीकार्य है।
15 प्रमुख स्थानों का विशेष उल्लेख, आदेश में दतिया शहर के वे महत्वपूर्ण स्थान भी सूचीबद्ध किए गए हैं, जहाँ प्रतिमाओं के सामने बार-बार निजी/ संगठनों द्वारा बैनर लगाए जाने की शिकायतें मिलती रहीं।
इनमें शामिल हैं, 1. स्वामी विवेकानंद – पटवा तिराहा, 2. महात्मा गांधी – गांधी पार्क, किला चौक, 3. डॉ. भीमराव अंबेडकर – किला चौक,4. महाराज भवानी सिंह – किला चौक, भवानी पार्क, 5. महाराज गोविंद सिंह – किला चौक, गोविंद पार्क,6. मैथिलीशरण गुप्त – राजगढ़ चौराहा (पीतांबरा मंदिर रोड),7. महाराज अग्रसेन – बम-बम महादेव, बस स्टैंड के पास, 8. रामचेरे प्रजापति – समाज बस स्टैंड के पास,9. अवंतिका बाई लोधी – भांडेर रोड, देहात थाना के पास,10. देवी अहिल्या बाई – पुलिस कंट्रोल रूम, सिविल लाइन, 11. सरदार वल्लभभाई पटेल – मेडिकल कॉलेज के पास, एनएच-44,12. बाल्मीकि समाज पार्क – गहोई वाटिका के सामने, 13. संत गाडगे बाबा – गहोई वाटिका के सामने, 14. डॉ. भीमराव अंबेडकर – अंबेडकर पार्क, एनएच-44,15.
अन्य सभी राजस्व सीमा के भीतर स्थापित प्रतिमाएं, तत्काल हटाने के निर्देश, कलेक्टर ने नगर पालिका, पुलिस विभाग और राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि,प्रतिमाओं के सामने लगी हुई सभी प्रकार की प्रचार सामग्री तुरंत हटाई जाए, भविष्य में भी किसी प्रकार का बैनर/होर्डिंग लगाने की अनुमति न दी जाए,
नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं पर कठोर कार्रवाई की जाए, जिले में लागू होगा आदेश, यह आदेश न केवल दतिया शहर बल्कि पूरे जिले की राजस्व सीमा में स्थित सभी प्रतिमाओं पर समान रूप से लागू रहेगा।
प्रशासन ने इसे गौरव, स्वच्छता, और सांस्कृतिक सम्मान को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया है। कलेक्टर वानखड़े द्वारा जारी यह आदेश न केवल शहर की सुंदरता को सुरक्षित रखने में मदद करेगा, बल्कि महापुरुषों के प्रति जनता की श्रद्धा व सम्मान को भी संरक्षित करेगा।








