दतिया ब्रेकिंग
दतिया// गणेश उत्सव के दौरान प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन* करते हैं। इस अवसर पर प्रतिमाओं के विसर्जन हेतु नगर में भीड़ का *विशेष प्रबंधन आवश्यक हो जाता है। इसी क्रम में कलेक्टर एवं जिला
दण्डाधिकारी दतिया महेंद्र सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत 02 सितम्बर 2025 को आदेश जारी किया है।आदेश के अनुसार, दिनांक 03 सितम्बर 2025 से आम नागरिकों द्वारा गणेश प्रतिमा विसर्जन हेतु दतिया नगर में स्वयं मूर्ति विसर्जन करने की अनुमति नहीं होगी। श्रद्धालु स्वयं किसी नदी, तालाब या अन्य स्थान पर प्रतिमा का विसर्जन नहीं कर पाएंगे।
विसर्जन कार्य प्रशासन की देखरेख में, निर्धारित स्थल पर ही किया जाएगा। प्रशासन द्वारा गणेश प्रतिमा विसर्जन हेतु दतिया नगर में तीन स्थल निर्धारित किए गए है:1. कटोरा ताल, होटल मोंटल के पास,2. अमराई घाट, रामलला मंदिर दतिया 3. कृष्ण सागर तालाब,इन स्थानों के अलावा किसी अन्य स्थल पर गणेश प्रतिमा का विसर्जन करना आदेश का उल्लंघन माना जाएगा
और संबंधित पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आदेश में स्पष्ट हो किया गया है कि यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होगा और भविष्य में भी इसी प्रकार लागू रहेगा। यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करेगा, तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य दंडनीय प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।