दतिया। जिला आपूर्ति अधिकारी दतिया ने जानकारी देते हुए बताया कि जन सुनवाई में प्राप्त आवेदन पर कलेक्टर स्वप्निल वानखडे द्वारा उचित मूल्य की दुकान भांसड़ाखुर्द की जांच कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा कराई गई
जांच में 162210 रूपये के खाद्यान्न को खुर्दबुर्द कर गंभीर अनियमित्ता पाए जाने पर माँ सरस्वती बहु. सह. समिति सतारी की प्रबंधक राजी देवी, उचित मूल्य की दुकान भासडाखुर्द की विक्रेता सोनम चौहान, सहयोगी संजय चौहान, बल्ली रावत के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् थाना बड़ौनी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है,
इसी प्रकार उचित मूल्य की दुकान सिरौल की जांच कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा कराई गई जांच में 137476 रूपये की राशि के खाद्यान्न खुर्दबुर्द कर गंभीर अनियमित्ता पाये जाने पर प्राथमिक वनोपज समिति मर्या. निचरौली के प्रबंधक एवं उचित मूल्य दुकान सिरौल के विक्रेता धर्मेन्द्र गुर्जर एवं उनके सहयोगी दीपक गुर्जर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् थाना सिविल लाईन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।