दतिया 02/सितम्बर/2025 अपर जिला मजिस्ट्रेट दतिया महेन्द्र सिंह कवचे द्वारा लोक शांति बनाये रखने तथा जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आगामी डोल ग्यारस, अनंत चौदस, मिलाद उल नवी, नवरात्रि, दशहरा एवं दीपावली त्यौहार पर शांति पूर्ण परिसंचालन हेतु मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनिमयन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत् दतिया जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे एम्लीफायर, मैगाफोन, लाउडस्पीकर, डैक, डीजी साउण्ड, हॉर्न, साउण्ड बॉक्स, ट्रम्पेट इत्यादि का उपयोग या प्रदर्शन किसी जुलूस, रैली, सामाजिक कार्यक्रम, जलसा, शादी समारोह, एलसीडी युक्त वाहन या चलित वाहन सहित किसी भी कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों में निर्धारित ध्वनि सीमा (डेसीबल) के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड़ात्मक कार्यवाही की जायेगी।
संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट पूर्व सूचना के उपरांत प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों की एक चौथाई ध्वनि स्तर पर परिवेशी ध्वनि 10 डेसीबल से अनधिक पर लिखित अनुमति दे सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक, डीजे, साउण्ड यंत्रों के उपयोग पर पूर्णरूपेण दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आगामी तीन माह या अन्य आदेश होने तक प्रभावशील रहेगा।









