अंधेर नगरी आगर मालवा – तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के एल कुंभकार द्वारा जांच में दिनांक 10 मार्च 2023 को अर्जुन गुर्जर को डाक बंगला रोड सोयत में बिना खाद्य लाइसेंस पंजीयन के श्री देव दूध डेयरी संचालित करते पाए जाने पर भैंस के दूध का नमूना लिया था जो जांच में मानक पाया गया। किंतु संचालक दुकान दार वैध खाद्य लाइसेंस पंजीयन प्रस्तुत नहीं कर पाए।
अतः बिना खाद्य अनुज्ञप्ति कारोबार के लिए अधिनियम की धारा 31 में प्रकरण पंजीबद्ध कर अभिहित अधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति आदेश जारी कर मामला न्याय निर्णायक अधिकारी (अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
श्रीमान आर पी वर्मा न्याय निर्णायक अधिकारी आगर के न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को पर्याप्त सुनवाई के अवसर देने के बाद निष्कर्षतः अर्जुन गुजर निवासी खिन्दीयाखेड़ी को बिना खाद्य पंजीयन के दूध डेयरी का कारोबार करने का दोषी पाएं जाने पर कुल ₹ एक लाख पचास हजार, रुपए का जुर्माना राशि से दंडित किया।
उक्त राशि 15 दिवस में विभागीय चालान शीर्ष 0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य / 104–शुल्क एवं दंड आदि के अंतर्गत जमा करवाना होगा, अन्यथा संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा वसूली भू-राजस्व संहिता तथा अधिनियम की धारा 96 अनुसार बकाया राशि के रूप में की जाएगी तथा राशि जमा नही करने तक संबंधित की खाद्य अनुज्ञप्ति/पंजीयन निलंबित रहेगी।
























