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दतिया। मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

दतिया 2 जुलाई 2026/भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दतिया जिले के विधानसभा क्षेत्र (विधानसभा क्रमांक 22 — दतिया) उप निर्वाचन 2026 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही में विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक पक्षों, कार्यकर्ताओं और नागरिकों द्वारा जनसंपर्क, रैलियाँ, जुलूस एवं सार्वजनिक सभाओं की गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं। इन गतिविधियों के दौरान ध्वनि विस्तारक…

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दतिया 2 जुलाई 2026/भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दतिया जिले के विधानसभा क्षेत्र (विधानसभा क्रमांक 22 — दतिया) उप निर्वाचन 2026 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही में विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक पक्षों, कार्यकर्ताओं और नागरिकों द्वारा जनसंपर्क, रैलियाँ, जुलूस एवं सार्वजनिक सभाओं की गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं।

इन गतिविधियों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों (एम्पलिफायर, मेगाफोन, लाउडस्पीकर, डीजे इत्यादि) के अनुचित तथा अत्यधिक उपयोग से लोक-शांति भंग होने के साथ-साथ जनता के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावनाएँ बनी रहती हैं।

लोक परिशांति एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी दतिया भूपेंद्र सिंह कुशवाह द्वारा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

जो आज दिनांक 02 जुलाई 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

जारी आदेश अनुसार किसी भी व्यक्ति, समूह अथवा संगठन द्वारा किसी भी आमसभा, सम्मेलन, जुलूस, रैली, सामाजिक कार्यक्रम, जलसा, एलसीडी युक्त वाहन या चलित वाहन सहित किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में एम्पलिफायर, मेगाफोन, लाउडस्पीकर, डेक, डीजे, हार्न, साउण्ड बॉक्स, ट्रम्पेट इत्यादि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग अथवा प्रदर्शन पूर्णतः निषेध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति/समूह के विरुद्ध म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

निर्वाचन से संबंधित विशेष परिस्थितियों में, संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट/रिटर्निंग अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पूर्व नोटिस (48 घंटे) देने के पश्चात् प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों को केवल 1/4 वॉल्यूम में, परिवेशी ध्वनि स्तर से अधिक न करने की शर्त पर लिखित अनुमति दी जा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।

जिला प्रशासन का सभी राजनैतिक दलों, चुनाव प्रबंध टीमों, स्थानीय निकायों, पुलिस, चुनाव अधिकारियों तथा आम जनता से अनुरोध है कि वे शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखें तथा चुनावी गतिविधियों के दौरान निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करें।

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