थाना सोनकच्छ क्षेत्र के जिला बदर आरोपी को गिरफ्तार कर की प्रभावी कार्यवाही।

जिला ब्यूरो चीफ संवाददाता पवन परमार जिला देवास सोनकच्छ। जिला पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद के द्वारा 01 नवम्बर 2024 से सम्पूर्ण जिलें मे “ऑपरेशन हवालत” की शुरूआत की गई है। जिसके अंतर्गत लंबे समय से फरार इनामी बदमाशों की की गिरफ्तारी पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही गंभीर अपराधों मे फरार आरोपियों की…

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जिला ब्यूरो चीफ संवाददाता पवन परमार जिला देवास सोनकच्छ।

जिला पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद के द्वारा 01 नवम्बर 2024 से सम्पूर्ण जिलें मे “ऑपरेशन हवालत” की शुरूआत की गई है।

जिसके अंतर्गत लंबे समय से फरार इनामी बदमाशों की की गिरफ्तारी पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही गंभीर अपराधों मे फरार आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी को भी सुनिश्चित किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक महोदय पुनीत गेहलोद देवास एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सोनकच्छ श्रीमति दीपा माण्डवे के निर्देशन में थाना प्रभारी सोनकच्छ आषीश राजपूत द्वारा विशेष टीम गठित की थी। जो कि मुखबिर तंत्र एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयत्नशील थी।

आरोपी शाहिल बागले पिता मनोहर बागले उम्र 23 साल निवासी बद्रीधाम कालोनी सावेंर तह. सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.चिन्टु उर्फ प्रतिक हत्या काण्ड

आरोपी के विरूद्व दर्ज प्रकरण-

अप.क्रं.664/2021 धारा 302, 307, 120 बी, 201, 34 भादवि, 25, 27 आम्र्स एक्ट में आरोपी की जमानत माननी उच्च न्यायालय खण्डपीट इन्दौर से दिनांक 17.10.23 को हुई है।

आरोपी द्वारा जमानत के बाद घटित अपराध:-

102/2024 धारा 307, 120 बी, 201, 34 भादवि, 25,27 आम्र्स एक्ट का अपराध किया गया जिसकी जमानत निरस्तीकरण आवेदन माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर दिनांक 29/04/24 को पेश किया गया है।

जो माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीट इन्दौर के एम.सी.आर.सी. क्र.17399/2024 के पालन में आरोपी का जमानत आवेदन माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08/08/25 को आरोपी साहिल उर्फ गौतम बागले की अप.क्रं.664/2021 धारा 302, 307, 120 बी, 201, 34 भादवि, 25, 27 आम्र्स एक्ट में जमानत निरस्त की गई है।

आरोपी साहिल बागले के विरूद्व दिनांक 04/04/25 को जिला बदर फाईल तैयार कर जिला दण्डाधिकार महोदय कार्यालय देवास के समक्ष पेश किया गया था जो आरोपी का जिला बदर प्रकरण 0113/2024 पर दर्ज होकर जिला दण्डाधिकारी महोदय देवास द्वारा आरोपी को दिनांक 04/11/24 को एक वर्ष की कालावधि के लिऐ जिला बदर किया गया था

जो आरोपी जेल में निरूद्व होने से जेल से बाहर दिनांक 23/04/25 को माननीय न्यायालय से जमानत प्राप्त होने बाद आरोपी साहिल उर्फ गौतम बागले को दिनांक 24/04/25 को जिला बदर आदेश की तामिली कराई जाकर प्राप्ति हस्ताक्षर लिये गये है।

दिनांक 14/09/25 को कांबिग गस्त दौरान मुखबिर सूचना प्राप्त होने पर आरोपी साहिल उर्फ गौतम बागले के निवास स्थान बद्रीधाम कालोनी सावेंर जाकर तलाश करते आरोपी उपस्थित मिला

जिसकी माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीट इन्दौर के आदेष (एम.सी.आर.सी.) क्र.17399/2024) दिनांक 08/08/25 के पालन में आरोपी साहिल उर्फ गौतम बागले की गिरप्तारी की गई है एवं जिला बदर आदेष क्रमांक 113/जिलाबदर/2024 दिनांक 04/11/24 के उल्लघंन करने पर आरोपी के विरूद्व अपराध क्रमांक

609/14/09/25 धारा 223 बी.एन.एस.,14,15, म.प्र.राज्य सुरक्षा अधि.1990, का प्रकरण पंजीबद्व किया गया है।सहरानिय कार्य रहा:-निरी. आषीष राजपुत, उप.निरी. आर.के. शर्मा, उप.निरी. मानसिंह गामोड, प्र.आर.429 हरिओम यादव, आर.738 सत्येन्द्र, आर.670 श्यामबिहारी।

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