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Home अपराध (क्राइम )

अवमानक दूध का कारोबार करने के लिए संचालक पर एक लाख रुपए जुर्माना राशि अधिरोपित। -कोर्ट का फैसला

Andher Nagri by Andher Nagri
December 19, 2025
in अपराध (क्राइम ), मध्यप्रदेश, रोजगार
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अवमानक दूध का कारोबार करने के लिए संचालक पर एक लाख रुपए जुर्माना राशि अधिरोपित। -कोर्ट का फैसला
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अंधेर नगरी आगर – तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के एल कुंभकार द्वारा जांच में दिनांक 28 अप्रैल 2023 को जसवंत सिंह परिहार निवासी धंधेडा उप तहसील कानड तहसील आगर की गांव में श्री कृष्ण दूध डेयरी के नाम से संचालित कर आसपास के गांव से मोटरसाइकिल से एकत्रित कर लगभग 250 से 300 लीटर दूध पिकअप वाहन से आगर में विक्रय करते पाए जाने पर लिया गया गाय भैंस के मिश्रित दूध का नमूना राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला से अवमानक पाया गया।

जिसकी अपील में संबंधित के अनुरोध एवं अपील आवेदन दिनांक 30 नवंबर 2023 अनुसार रेफरल लैब पुणे से पुनः परीक्षण में उक्त गाय भैंस के मिश्रित दूध का नमूना पुनः अवमानक पाया गया ।

अतः अवमानक गाय भैंस के मिश्रित दूध का कारोबार करने के लिए अभिहित अधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति आदेश दिनांक 27 फरवरी 2024 के परिपालन में मामला न्याय निर्णायक अधिकारी (अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

श्रीमान आर पी वर्मा न्याय निर्णायक अधिकारी आगर के न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को पर्याप्त सुनवाई के अवसर देने के बाद निष्कर्षतः जसवंतसिंह परिहार निवासी धंधेडा को अवमानक गाय भैंस के मिश्रित दूध का कारोबार करने का दोषी पाएं जाने पर कुल ₹ एक लाख , रुपए की जुर्माना राशि से दंडित किया।

उक्त राशि 15 दिवस में विभागीय चालान शीर्ष 0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 104–शुल्क एवं दंड आदि के अंतर्गत जमा करवाना होगा, अन्यथा संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार आगर /नायब तहसीलदार कानड द्वारा वसूली भू-राजस्व संहिता तथा अधिनियम की धारा 96 अनुसार बकाया राशि के रूप में की जाएगी तथा राशि जमा नही करने तक संबंधित की खाद्य अनुज्ञप्ति/पंजीयन निलंबित रहेगी।

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Tags: #andher_nagri#अंधेर_नगरी#कलेक्टर#मध्यप्रदेश
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