दतिया। जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी स्वप्निल वानखड़े द्वारा सख्त प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए आपराधिक प्रवृत्ति के एक व्यक्ति को जिला बदर किया गया है।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों के गहन परीक्षण के उपरांत की गई,कलेक्टर वानखड़े ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दीपक कमरिया पुत्र हाकिम कमरिया, निवासी ग्राम मलकपहाड़ी, थाना गोराघाट को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।
उक्त व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता एवं क्षेत्र में शांति भंग करने की प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया।
जारी आदेश के अनुसार दीपक कमरिया को मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 के सहपठित धारा 5 (क) एवं (ख) के अंतर्गत 06 माह की अवधि के लिए जिला दतिया तथा उससे लगे अन्य जिले शिवपुरी, ग्वालियर एवं भिण्ड की राजस्व सीमाओं से निष्कासित किया गया है।
इस अवधि के दौरान निष्कासित व्यक्ति का इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर द्वारा यह भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि निष्कासित व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता है अथवा निर्धारित अवधि में इन जिलों की सीमा में पाया जाता है, तो थाना प्रभारी गोराघाट द्वारा उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
प्रशासन का कहना है कि जिले में शांति, कानून-व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों के विरुद्ध इसी प्रकार सख्त कदम आगे भी उठाए जाते रहेंगे, ताकि नागरिकों को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

























