लाठी कुल्हाड़ी से मारने वाले अभियुक्त गणों को 10- 10 वर्ष का कारावास।
दतिया। अपर लोक अभियोजक राजेश पस्तोर ने बताया घटना 20 जून 21 के शाम के 6 बजे ग्राम खिरिया थाना भाडेर निवासी जहार सिंह अपने भतीजे साहब सिंह एवं अशोक के साथ अपने ट्रैक्टर से घर से खेत के लिए जा रहा था।
तभी हरि बल्लभ यादव के घर के बाहर हरि बल्लभ विवेक सौरभ उर्फ राजा भैया सर्वेश सौरभ यादव ध्रुव परिहार राधा शरण यादव पुरानी रंजिश पर से रास्ता रोक लिया और मां बहन की गालियां देने लगे जब फरियादी पक्ष द्वारा ट्रैक्टर से उतरकर गालियां देने से मना किया तो अभियुक्त गणों ने लाठी कुल्हाड़ी से फरियादी पक्ष की मारपीट की मारपीट में अशोक को गंभीर चोटें आई, मारपीट की वीडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल पर रिकॉर्ड हो गई थी,
थाना भांडेर के द्वारा अभियुक्त गण के विरुद्ध धारा 307 भादवि का मामला पंजीवद्ध किया गया एवं अनुसंधान के पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में अभियोजन ने घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की एवं 18 साक्षी गणों के कथन कराये आहत अशोक घटना में आई चोटों के परिणाम स्वरूप कथन देने की स्थिति में नहीं रहा लेकिन लगभग 5 वर्ष चले विचारण के पश्चात अपर लोक अभियोजक राजेश पस्तोर द्वारा प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मौखिक साक्ष्य एवं मेडिकल साक्ष्य
एवं तर्कों से सहमत होते हुए मंगलवार 28 अप्रैल 2026 को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुश्री सविता जड़िया के न्यायालय द्वारा अभियुक्त गणों को फरियादी पक्ष की गंभीर मारपीट का दोषी मानते हुए 10-10 वर्षों के कारावास एवं 4200/-4200/- के अर्थ दण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश पस्तोर ने पैरवी की।




