शाहपुरा (भीलवाड़ा)-राजेन्द्र खटीक। शाहपुरा-सुल्तान शाह की बावड़ी से जुड़े लंबे समय से चल रहे भूमि विवाद में गुरुवार सुबह प्रशासन ने भारी पुलिस जाब्ते और अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। राजस्थान वक्फ अधिकरण, जयपुर के आदेश की पालना में नगर पालिका और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहे हैं।
कार्रवाई स्थल पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट सुनील कुमार मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश आर्य, पुलिस उपाधीक्षक ओमप्रकाश विश्नोई सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है तथा पूरे क्षेत्र की बेरिकेडिंग कर आमजन की आवाजाही सीमित कर दी गई है।
प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इसके तहत जुलूस, रैली, धरना और सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगाया गया है। एहतियात के तौर पर शाहपुरा नगर क्षेत्र में व्यापारिक प्रतिष्ठान, ठेले, रेहड़ियां एवं निजी कोचिंग संस्थान भी बंद रखे गए हैं।
गौरतलब है कि राजस्थान वक्फ अधिकरण ने अपने निर्णय में सुल्तान शाह की बावड़ी का क्षेत्रफल केवल 198 वर्गफीट (9×22 फीट) ही मान्य माना है। अधिकरण ने शेष भूमि पर वक्फ के दावे को खारिज करते हुए विवादित हिस्से से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इसी आदेश की पालना में आज प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
वहीं, कार्रवाई को लेकर मुस्लिम समाज के कुछ प्रतिनिधियों ने आपत्ति जताते हुए इसे एकतरफा कार्रवाई बताया है। उनका कहना है कि मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई प्रस्तावित है और प्रशासन को कार्रवाई से पहले समाज के प्रतिनिधियों से संवाद करना चाहिए।
फिलहाल पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।















