दतिया। दो व्यक्तियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही
पुलिस अधीक्षक दतिया के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट स्वप्निल वानखड़े ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 के साथ पठित धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दो व्यक्तियों को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।
जिला बदर किए गए व्यक्तियों में अंशुल यादव पुत्र वीरेंद्र यादव, निवासी होलीपुरा, थाना कोतवाली, दतिया तथा शिवम सिहरे पुत्र रविंद्र उर्फ टुंडे , निवासी भदौरिया की खिड़की, थाना कोतवाली, दतिया शामिल हैं।
आदेश के अनुसार दोनों व्यक्तियों को एक माह की अवधि के लिए जिला दतिया तथा उससे लगे शिवपुरी, ग्वालियर एवं भिंड जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं।