पुलिस अधीक्षक निवाड़ी डॉ. राय सिंह नरवरिया के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्योति ठाकुर एवं अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी(पुलिस) के.के.पाण्डेय के मार्गदर्शन में निरी. रामबाबू शर्मा के नेतृत्व में विदेशी पर्यटकों का होटल में बुकिंग के दौरान होटल मैनेजमेंट द्वारा विदेशी पर्यटकों का सी फॉर्म न भरने के संबंध में होटल मैनेजमेंट के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
दिनांक 15/8/25 को थाना ओरछा अंतर्गत ओरछा क्लब एंड रिजॉर्ट ओसीआर होटल में तीन व्यक्तियों (एक भारतीय पुरुष व दो विदेशी महिलाएं) के आने व जिनमें से एक विदेशी महिला की बिना जानकारी होटल से जाने की सूचना पर पुलिस द्वारा होटल पहुंचकर तसदीक के दौरान होटल ओसीआर के मालिक बाबूलाल जैन से बिना सूचना के विदेशी महिला के जाने के संबंध में पूछताछ की जो उक्त विदेशी महिला कहां चली गई है
उसे संबंध में कोई जानकारी नहीं होना बताएं जो उक्त विदेशी महिला की होटल में एंट्री के संबंध में रजिस्टर चेक किया जो रजिस्टर में कोई एंट्री होना नहीं पाए जाने एवं विदेशी महिला का सी फॉर्म ना भरे जाने से होकर मैनेजमेंट (ओसीआर होटल मालिक बाबूलाल जैन, एमडी वरुण जैन एवं रिसेप्शनिस्ट सूरज चडार) का कृत्य धारा 7/14 विदेशी विषयक अधिनियम 1946 के अंतर्गत अपराध होने से थाना ओरछा में अपराध क्रमांक 272/25 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
जप्त मशरूका – होटल ओसीआर से एक हार्ड डिस्क WESTERN DIGITAL कम्पनी की जिस पर 2 टीबी (क्षमता) लिखा है जिसका सीरियल न. WX32D744SPPX माडल न. WD23PURZ-85C5HY0 , एवं एक लाल रंग का रजिस्टर जिस पर SHIPRA , HOTEL REGISTER लिखा है को विधिवत जप्त किया गया है ।सराहनियें भूमिका – निरी. रामबाबू शर्मा, उनि. नीरज लोधी, सउनि. संजय खरे, आर. 222 रवि वघेल,आर. 42 मनोज कुशवाहा, आर. 199 बृजेश राय, डीएसबी प्रभारी उनि राहुल राय आर. मोहित राना, साइबर सेल प्रभारी उनि कुलदीप यादव आरक्षक रविंद्र यादव निवाङी की अहम भूमिका रही। निवाड़ी पुलिस की अपील सभी होटल/गेस्ट हाउस मालिक/प्रबंधक नियमों का पालन करें। किसी भी विदेशी पर्यटक की सूचना छुपाना या C-Form न भरना गंभीर अपराध है। होटल प्रबंधक अपने रिसेप्शन/फ्रंट डेस्क पर यह सूचना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें।