दतिया। 01 अप्रैल 2026/ पुलिस अधीक्षक दतिया ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अनावेदक विक्रम पुत्र हरिमोहन रावत निवासी ग्राम मेहदौरा थाना गोराघाट जिला दतिया का होकर आपराधिक एवं गुण्ड़ा प्रवृत्ति का व्यक्ति है.
अनावदेक के विरूद्ध वर्ष 2013 से थाना गोराघाट एवं अन्य थाना क्षेत्रान्तर्गत अपने साथियों के साथ सक्रिय होकर गाली-गलौच, मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, हवाई फायर करना, हत्या का प्रयास, बलात्कार, शासकीय कर्मचारियों के साथ मारपीट करना आदि के आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुए हे।
जिस कारण क्षेत्र के आमन नागरिकों में अनावेदक का भय एवं आतंक व्याप्त है। अतः जिला मजिस्ट्रेट स्वप्निल वानखड़े द्वारा अनावेदक विक्रम पुत्र हरिमोहन रावत निवासी ग्राम मेहदौरा थाना गोराघाट को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 की सहपठित धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए।
अनावेदक को 6 माह तक की कलावधि तक के लिए जिला दतिया एवं उससे लगे अन्य जिले शिवपुरी, ग्वालियर, भिण्ड़ जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने का निष्काशन आदेश दिया है।








