10 शस्त्र लायसेंस निलंबितपुलिस अधीक्षक दतिया के प्रतिवेदन के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट
10 शस्त्र लायसेंस निलंबितपुलिस अधीक्षक दतिया के प्रतिवेदन के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट
दतिया स्वप्निल वानखड़े द्वारा आयुध अधिनियम 1959 की धारा -17(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 लायसेंस धारियों के शस्त्र लायसेंस
निलंबित किए है। जिला दण्ड़ाधिकारी द्वारा जिन 10 व्यक्तियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए है उनमें अनूप तिवारी पुत्र सीताराम तिवारी निवासी ग्राम उनाव थाना उनाव, तेज सिंह पुत्र नारायण सिंह यादव निवासी ग्राम
बागपुरा थाना गोंदन, आनंद शर्मा पुत्र रामसेवक शर्मा निवासी ग्राम उनाव थाना उनाव, गुरूदेव रावत पुत्र सोवरन रावत निवासी ग्राम भांसड़ाखुर्द थाना बड़ौनी, भगवान सिंह कुशवाह पुत्र रामसेवक निवासी ग्राम कर्रा थाना गोंदन, रामेश्वर पुत्र कालका प्रसाद निरंजन निवासी पट्टी ततारपुर, मानवेन्द्र सिंह पुत्र संतोष सिंह निवासी ग्राम लक्ष्मणपुरा थाना इन्दरगढ़, प्रहलाद पाल पुत्र बीरेन्द्र पाल निवासी देंगूवा गूजर थाना
धीरपुरा, रामहेत रावत पुत्र सुल्तान सिंह रावत निवासी ग्राम थैली थाना धीरपुरा और पवन रजक पुत्र पातीराम रजक निवासी ग्राम सिजौरा थाना बड़ौनी के नाम शामिल है।
उक्त लायसेंस धारकों द्वारा लायसेंस की शर्तो का उल्लंघन किये जाने तथा लायसेंसी शस्त्र से क्षेत्र में दशहत फैलाने का कृत्य किये जाने से लायसेंसधारियों को स्वीकृत शस्त्र लायसेंस को तत्काल प्रभाव से प्रकरण के अंतिम निराकरण तक की अवधि के लिए निलंबित किए गए है।