दतिया। 26 मई 2026/ जिला मजिस्ट्रेट स्वप्निल वानखड़े द्वारा आयुध अधिनियम 1959 की धारा-17 (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लायसेंस धारक जगदीप पिता वीर सिंह यादव निवासी खोड़न थाना बड़ौनी और लायसेंस धारक जसवंत पिता जगदीश यादव निवासी गोविन्दपुर थाना बड़ौनी द्वारा लायसेंस की शर्तो का उल्लंघन किये जाने
तथा लायसेंसी शस्त्र से क्षेत्र में दशहत फेलने का कृत्य किये जाने तथा लायसेंसधारी पर आरोपित अपराधिक प्रकरण के अंतिम निराकरण तक की अवधि के लिए शस्त्र लाययसेंस निलंबित किये है।













