महिला से छेडछाड कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास

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दिनांक 22-07-2026//प्रेस नोट//

माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी

जिला शाजापुर द्वारा आरोपी मुलायम पिता भगवत एवं शुभम पिता मेहरबान सर्व निवासी जाईहेडा जिला शाजापुर को धारा 354 भा.दं.सं. में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000/-रूपये का अर्थदण्ड, धारा 354-ए में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000/-

रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 509 भा.दं.स. में 6 माह का सश्रम कारावास व 1,000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। श्री प्रतीक श्रीवास्‍तव मीडिया प्रभारी / अतिरिक्‍त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर ने बताया कि,

फरियादी द्वारा थाने पर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई गई है कि, वह दिनांक 21.02.2022 को अपने बहन के साथ खेत से निकलकर जा रही थी, रास्ते में टाटा लगा था, जिसे खोलकर वह आगे बडी तो मुलायम बोला कि टाटा लगाकर जा, उसने कहा कि मेरे हाथ में सामान है

आप लगा लेना, तो मुलायम और शुभम दौडकर आए और बोले कि इसकी वजह से हमारी फसल का नुकसान हो रहा है और दोनों ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड लिया, उसके गले से चुन्नी निकालकर फेंक दी और बोले कि नुकसान की भरपाई हमारे साथ सोकर करना पडेगी।

मुलायम ने हाथ से मुठ्ठी बनाकर गंदा इशारा किया और कहा कि तुझे ये चाहिए, चल देते हैं, उसकी बुआ वहां आ गई तो दोनों ने उससे कहा कि डोकरी बीच में मत आ, नहीं तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी द्वारा उक्‍त घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया।

प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती ममता पाराशर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्‍तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दण्डित किया।जिला मीडिया प्रभारीप्रतीक श्रीवास्‍तव अतिरिक्‍त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर

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