अवैध मुरम-बोल्डर उत्खनन पर कार्यवाही,12 लाख रुपये का अर्थदंड प्रस्तावित

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कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त कार्यवाही।

दतिया। जिले में कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े की अध्यक्षता में संपन्न खनिज विभाग की जिला स्तरीय टास्कफोर्स की बैठक में दिये गये निर्देशों के पालन में अवैध उत्खनन परिवहन भण्डारण पर सत्त कार्यवाही जारी है। इसी कम में आज बुधवार को तहसील दतिया के ग्राम दतिया गिर्द में अवैध मुरम बोल्डर उत्खनन की शिकायत प्राप्त होने पर राजस्व

तहसीलदार एवं खनिज विभाग के दल द्वारा संयुक्त रूप से मौके पर उपस्थित होकर ग्राम दतियागिर्द के निजी भूमि सर्वे क्रमांक 1774/2/2 रकवा 0.32 है0 एवं सर्वे नंबर 1774/2/1/1/1 रकवा 1. 7448 है0 क्षेत्र का स्थल निरीक्षण किया गया। मौके पर उक्त क्षेत्र पर खनिज मुरम एवं वोल्डर का उत्खनन होना पाया गया है। उक्त भूमि निजी भूमि होकर राजस्व

रिकार्ड में दर्ज है जो कि भूमि स्वामी श्रीमती माया बलवानी पत्नी चैलाराम बलवानी, प्रशान्त बलवानी पुत्र चैलाराम वलबानी निवासी मानसरोवर कालोनी दतिया के द्वारा अपनी निजी स्वामित्व की भूमि में अवैध मुरम एवं बोल्डर का उत्खनन बिना किसी वैधानिक अनुमति के किया जाना पाया गया है,

जिसमें 800 घ.मी.बोल्डर मुरम का अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया जाकर 12 लाख रुपए का अर्थदण्ड प्रस्तावित कर कलेक्टर न्यायालय दतिया में प्रस्तुत किया गया है।कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने स्पष्ट किया है कि खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन भण्डारण में संलिप्त लोगों के खिलाफ कठोर

दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि जिले में खनिज माफियाओं को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है कि, जहां भी खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन भण्डारण गतिविधियां पाई जाएंगी, तत्काल संयुक्त रूप से कार्यवाही की जाएगी।

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