10 शस्त्र लायसेंस निलंबित
दतिया 6 अगस्त 2026 / पुलिस अधीक्षक दतिया के प्रतिवेदन के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट दतिया स्वप्निल वानखड़े द्वारा आयुध अधिनियम 1959 की धारा -17(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 लायसेंस धारियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए है। जिला दण्ड़ाधिकारी द्वारा जिन 10 व्यक्तियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए है उनमें अमन गुप्ता पुत्र राकेश गुप्ता निवासी ग्राम सिकरी,
करन सिंह यादव पुत्र नारायण सिंह यादव ग्राम सिजोरा, देवेंद्र कुमार शर्मा पुत्र श्रीराम शर्मा निवासी ग्राम ऊँचीया, वीरेन्द्र सिंह दांगी पुत्र स्व धनीराम दांगी निवासी ग्राम दलीपुरा, रामनिवास पुत्र भगवत प्रसाद शर्मा ग्राम इटोदा, कप्तान सिंह पुत्र पूरन सिंह ग्राम कुमरिया, खेमराज पुत्र राम दयाल ग्राम सुखदेवपुरा, घनश्याम यादव पुत्र परमानंद यादव ग्राम चितवा, उदय सिंह राजपूत पुत्र खुमान सिंह ग्राम तिलेथा
, नरेश यादव पुत्र प्रेमनारायण यादव निवासी पठापूरा के नाम शामिल है। उक्त लायसेंस धारकों द्वारा लायसेंस की शर्तो का उल्लंघन किये जाने तथा लायसेंसी शस्त्र से क्षेत्र में दशहत फैलाने का कृत्य किये जाने से लायसेंसधारियों को स्वीकृत शस्त्र लायसेंस को तत्काल प्रभाव से प्रकरण के अंतिम निराकरण तक की अवधि के लिए निलंबित किए गए है।