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भ्रष्टाचार के मामले में पंचायत कर्मी की अनुपातहीन संपत्ति राजसात की गई

अपराध कमांक 441/2014, धारा 13 (1) ई, 13 (2) पीसी एक्ट 1988 एवं सहपठित धारा 109, 120बी भादवि. विरूद्ध आरोपी श्री हनीफ खान, सचिव, ग्राम पंचायत बड़ीबेकल गांव, तहसील सॉण्डवा, जिला अलीराजपुर एवं अन्य प्रकरण के आरोपीगण (1) श्री हनीफ खान, सचिव, ग्राम पंचायत बड़ीबेकल गांव, तहसील सॉण्डया, जिला अलीराजपुर (2) श्रीमती शबीना खान पति…

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अपराध कमांक 441/2014, धारा 13 (1) ई, 13 (2) पीसी एक्ट 1988 एवं सहपठित धारा 109, 120बी भादवि. विरूद्ध आरोपी श्री हनीफ खान, सचिव, ग्राम पंचायत बड़ीबेकल गांव, तहसील सॉण्डवा, जिला अलीराजपुर एवं अन्य प्रकरण के आरोपीगण (1) श्री हनीफ खान, सचिव, ग्राम पंचायत बड़ीबेकल गांव, तहसील सॉण्डया, जिला अलीराजपुर (2) श्रीमती शबीना खान पति श्री हनीफ खान, निवासी-जिला अलीराजपुर के विरुद्ध अनुपातहीन संपत्ति का प्रकरण दिनांक 30.09.2014 को पंजीबद्ध किया गया।

म.प्र.विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के अंतर्गत गणित, माननीय विशेष न्यायालय, इंदौर के समक्ष दिनांक 20.06.2022 को राजसात का प्रकरण राशि 91,79,536.84 का प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.11.2025 को आरोपीगण की अनुपातहीन चल-अचल को मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में कुल राशि 71,73,739/- को राजसात (अधिहरण) करने का आदेश पारित करते हुवे, जिला कलेक्टर, जिला अलीराजपुर को आधिपत्य तुरंत सौंपने का आदेश दिया गया।

साथ ही पारित आदेश में माननीय न्यायालय द्वारा लेख किया गया है कि भ्रष्टाचार समाज व प्रशासन को प्रभावित करता है।

ऐसे अवैध संपत्तियों का अर्जन निंदनीय है. ऐसी संपत्ति का अर्जन और उसके संबंध में लेखा विवरण के संतुष्टिकरण न पाया जाना कदाचरण है और आपराधिक अवचार को गठित करता है। जिससे ऐसे निंदनीय कृत्यों में प्रभावित व्यक्तिगण के प्रति कोई भी उदारता न बरतते हुवे आरोपी की संपत्ति राजसात की गई है।

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