दतिया जिले में सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित संत एवं महापुरुषों की प्रतिमाओं के सम्मान को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर कार्यालय द्वारा पहले से ही स्पष्ट आदेश जारी किए गए थे
कि किसी भी प्रकार की निजी या संस्थागत होर्डिंग्स, फ्लैक्स, बैनर अथवा अन्य प्रचार सामग्री इन प्रतिमाओं के सामने नहीं लगाई जाएगी। इसके बावजूद शहर के विभिन्न हिस्सों में इस आदेश का उल्लंघन किए जाने की जानकारी समाचार माध्यमों के जरिये प्रशासन तक पहुँची,
दैनिक समाचार पत्र में 12.12.2025 को प्रकाशित रिपोर्ट में यह उजागर हुआ कि गांधी चौक, किला चौक, शिवाजी पार्क, झांसी चौक, बस स्टेण्ड, पुलिस कंट्रोल रूम, मेडिकल कॉलेज ग्वालियर रोड समेत 15 से अधिक प्रमुख स्थानों पर स्थापित प्रतिमाओं के ठीक सामने बड़े पैमाने पर प्रचार सामग्री लगाई गई है। यह कृत्य न केवल प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन है, बल्कि इन महापुरुषों के प्रति असम्मान भी माना गया है।
प्रकरण संज्ञान में आते ही कलेक्टर स्वप्निल वानखडे ने तत्काल कार्रवाई हुए शहर में संचालित पाँच प्रिंटिंग प्रेसों —सतगुरू प्रिंटर्स (दतिया), तनुष्का प्रिंटर्स (ठंडी सड़क), शीतला प्रिंटर्स (तिगैलिया), रॉली प्रिंटर्स (बस स्टैंड के पास) तथा पीताम्बरा प्रिंटर्स (राजघाट तिराहा) — को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए हैं।
पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि संबंधित प्रिंटर्स द्वारा तैयार कराई गई संस्थागत प्रचार सामग्री इन प्रतिमाओं के सामने लगाई गई, जो प्रतिबंधित है। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि उक्त सभी प्रेस संचालक तत्काल प्रभाव से अपने द्वारा लगवाए गए सभी होर्डिंग्स, फ्लैक्स, बैनर एवं प्रचार सामग्री को हटा दें।
साथ ही उन्हें निर्धारित समय सीमा में अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। कारण बताओ पत्र में यह भी चेतावनी दी गई है कि आदेश की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी, प्रशासन ने दोहराया है कि सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिष्ठित संत-महापुरुषों की प्रतिमाओं का सम्मान बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है, और इस प्रकार के किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।









