आगर मालवा। बिना खाद्य लाइसेंस मटन शॉप संचालन पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना
अंधेर नगरी आगर-मालवा, 07 मई। अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन न्याय निर्णयन अधिकारी श्री आर.पी. वर्मा द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत एक प्रकरण में कार्रवाई करते हुए खाद्य कारोबारी पर 1 लाख 50 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
प्राप्त जानकारी अनुसार 24 फरवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लाल गड्ढा, आगर स्थित “हुसैनी मटन शॉप” का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान संचालक अबरार पिता नियाज़ मोहम्मद कुरैशी, निवासी छोटा तकिया कसाई मोहल्ला, आगर बिना खाद्य लाइसेंस एवं पंजीयन के मटन शॉप का संचालन करते पाए गए।
दुकान पर बकरे के मटन का अवैध रूप से संग्रहण, प्रदर्शन एवं विक्रय किया जा रहा था।खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बकरे के मटन का नमूना लेकर जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया था।
जांच में नमूना मानक स्तर का पाया गया, किंतु बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार संचालित किए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। मामले में न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31(2) के उल्लंघन का दोषी मानते हुए धारा 55 एवं 58 के अंतर्गत आरोपी पर 1 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
उक्त कार्रवाई तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री के.एल. कुम्भकार द्वारा की गई थी। न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी को 15 दिवस के भीतर एमपी ऑनलाइन के माध्यम से चालान हेड 0210-04-104-0754 में जुर्माना राशि जमा करनी होगी।
निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर संबंधित तहसीलदार के माध्यम से भू-राजस्व संहिता एवं अधिनियम की धारा 96 के तहत वसूली एवं कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राशि जमा होने तक संबंधित खाद्य अनुज्ञप्ति एवं पंजीयन निलंबित रहेगा।




