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घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यवसायिक उपयोग पर दतिया कलेक्टर की सख्त कार्रवाई, अवैध रिफिलिंग पर होगी कठोर कार्रवाई।

दतिया। जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग एवं अवैध रिफिलिंग की बढ़ती शिकायतों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने जन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। प्रशासन के संज्ञान में आया है कि जिले के कई व्यवसायिक प्रतिष्ठानों,जिनमें मैरिज गार्डन, होटल, ढाबे, भोजनालय, यहां तक कि…

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दतिया। जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग एवं अवैध रिफिलिंग की बढ़ती शिकायतों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने जन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।

प्रशासन के संज्ञान में आया है कि जिले के कई व्यवसायिक प्रतिष्ठानों,जिनमें मैरिज गार्डन, होटल, ढाबे, भोजनालय, यहां तक कि मंदिर प्रांगण भी शामिल हैं—में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर घरेलू सिलेंडरों का उपयोग कर वाहनों में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग किए जाने की शिकायतें भी प्राप्त हुई है, जो कि एक गंभीर अपराध है।

ऐसे कार्य पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं वितरण विनियम आदेश 2000 सहित विभिन्न वैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध हैं तथा आगजनी एवं जनहानि जैसे भयावह हादसों की संभावनाओं को जन्म देते हैं।

कलेक्टर वानखड़े का निर्देश: व्यवसायों में केवल कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग अनिवार्य, कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है

जिले की सभी गैस एजेंसियां यह सुनिश्चित करें कि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर केवल पंजीकृत घरेलू उपभोक्ताओं को ही वितरित किए जाएं।मैरिज गार्डन, होटल, ढाबा, भोजनालय, मंदिर परिसर एवं सभी प्रकार के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में केवल व्यवसायिक (कमर्शियल) गैस सिलेंडरों का उपयोग किया जाए।

घरेलू सिलेंडरों से वाहनों में गैस रिफिलिंग करना पूर्णत: प्रतिबंधित है तथा यह एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। कलेक्टर ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि किसी भी स्थान पर घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग या अवैध रिफिलिंग पाई जाती है,

तो संबंधित व्यक्ति, प्रतिष्ठान एवं एजेंसियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, मैदान में उतरे अधिकारी, नियमित निरीक्षण का आदेश, आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिले के सभी संबंधित विभाग एवं अधिकारी जैसे,

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, नापतौल निरीक्षक, विक्रय अधिकारी (BPCL, IOCL, HPCL), अन्य संबंधित विभागीय अधिकार, अपने-अपने क्षेत्र में नियमित निरीक्षण करेंगे।निरीक्षण के दौरान यदि किसी भी प्रकार की अवैधानिक गतिविधि पाई जाती है, तो तत्काल प्रकरण दर्ज किया जाए और दोषी के खिलाफ आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जनहित में जारी आदेश– सुरक्षा सर्वोपरि,जिला प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि घरेलू गैस सिलेंडरों के अनुचित उपयोग की जानकारी मिलने पर संबंधित विभाग को सूचित करें, ताकि संभावित हादसों की आशंका को रोका जा सके।

प्रशासन का यह कदम जिले में गैस सुरक्षा को मजबूत करने, दुर्घटनाओं की रोकथाम और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

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