दतिया। ग्राम पडरी में लंबे समय से चली आ रही आपसी रंजिश और हाल ही में दर्ज हुए आपराधिक प्रकरणों के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए एक शस्त्र लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। पुलिस अधीक्षक दतिया के प्रतिवेदन के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने यह कार्रवाई की है।
जानकारी के अनुसार ग्राम पडरी में दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर पूर्व में गोलीबारी की घटना भी सामने आ चुकी है। हाल ही में दोनों पक्षों के बीच पुनः विवाद होने पर थाना गोंदन में एक-दूसरे के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई।पुलिस की रिपोर्ट में आशंका जताई गई थी कि लाइसेंसधारी द्वारा शस्त्र का दुरुपयोग कर क्षेत्र की शांति व्यवस्था प्रभावित की जा सकती है।
इस आधार पर जिला मजिस्ट्रेट स्वप्निल वानखेड़े ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3) के तहत कार्रवाई करते हुए ग्राम पडरी निवासी जागेंद्र यादव का शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया।आदेश में संबंधित 315 बोर रायफल, गोला-बारूद एवं लाइसेंस को तत्काल संबंधित थाने में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए यह कदम जनहित में उठाया गया है।















