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मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रारंभ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनिवार्य रूप से किया जाए पालन : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा

7 फरवरी 2026 तक चलेगी पुनरीक्षण प्रक्रिया, 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवा भी कर सकेंगे आवेदन। दतिया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेशभर में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रारंभ हो गया है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने आज…

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7 फरवरी 2026 तक चलेगी पुनरीक्षण प्रक्रिया, 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवा भी कर सकेंगे आवेदन।

दतिया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेशभर में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रारंभ हो गया है।

इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संभागों के कमिश्नरों, कलेक्टरों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की।

बैठक में उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ी प्रक्रियाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झा ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा- निर्देशों का सभी अधिकारी अनिवार्य रूप से पालन करें। यह सुनिश्चित करें कि मतदाता सूची का कार्य पूर्ण पारदर्शिता, समयबद्धता और शुद्धता के साथ संपन्न हो।

उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा प्रदत्त प्रत्येक दिशा-निर्देश का अधिकारियों को भलीभांति अध्ययन कर उसका पालन करना चाहिए।

मतदाता सूची से संबंधित जानकारी voters.eci.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां कोई भी मतदाता वर्ष 2003 की मतदाता सूची तक देख सकता है। इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर भी मतदाता सूची सुलभ है।

घर-घर जाकर तीन बार करेंगे बीएलओ सर्वेक्षण,झा ने निर्देश दिए कि विशेष पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ (BLO) अपने क्षेत्र में घर-घर जाकर मतदाताओं से तीन बार संपर्क करें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रह जाए।

उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा है, वह भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

फॉर्म 6, 7 और 8 के माध्यम से करें आवेदन, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि फॉर्म 6 का उपयोग नए नाम जोड़ने के लिए, फॉर्म 7 का उपयोग नाम हटवाने के लिए

तथा फॉर्म 8 का उपयोग सुधार या संशोधन के लिए किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति एन्यूमरेशन फार्म भरते समय गलत या मिथ्या जानकारी देता है, तो उसके विरुद्ध जुर्माना या कारावास का प्रावधान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति सच्ची और सही जानकारी ही प्रदान करे।

निर्धारित समयसीमा में होगी संपूर्ण प्रक्रिया, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झा ने बताया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस दौरान विभिन्न चरण इस प्रकार रहेंगे 3 नवंबर 2025 तक बीएलओ को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक बीएलओ घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। 9 दिसंबर 2025 तक मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा।

9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावा एवं आपत्तियाँ प्रस्तुत की जा सकेंगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

दतिया में भी हुई समीक्षा बैठक, दतिया जिले में इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखड़े, अपर कलेक्टर महेन्द्र सिंह कवचे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी बृजेन्द्र सिंह यादव सहित निर्वाचन कार्य से जुड़े अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे मतदाता सूची पुनरीक्षण के कार्य को मिशन मोड में संचालित करें, ताकि आगामी चुनावों के लिए मतदाता सूची पूर्णतः अद्यतन, शुद्ध एवं त्रुटिरहित तैयार की जा सके।

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