उपभोक्ता हितों की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध, भीलवाड़ा में विधिक

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माप विज्ञान के तहत विशेष अभियान जारी, दो प्रतिष्ठानों पर 30 हजार का जुर्माना

शाहपुरा (भीलवाड़ा)-राजेन्द्र खटीक।

भीलवाड़ा। उपभोक्ता मामले विभाग के माननीय मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर जिले में विधिक माप विज्ञान नियमों की पालना सुनिश्चित करने एवं उपभोक्ताओं को सही मात्रा में वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।अभियान के तहत विधिक माप विज्ञान अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा दो प्रतिष्ठानों की जांच की गई। जांच के दौरान चित्रक गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, रीको, बीलिया

, भीलवाड़ा तथा नाकोड़ा फैशन, आजाद नगर, भीलवाड़ा में नियमों का उल्लंघन पाया गया।नाकोड़ा फैशन, आजाद नगर, भीलवाड़ा पर पैकेजिंग रजिस्ट्रेशन नहीं होने एवं कांटा सत्यापित नहीं मिलने पर 15,000 रुपए का जुर्माना किया गया। इसी प्रकार चित्रक गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, रीको,

बीलिया पर पैकेजिंग लाइसेंस नहीं मिलने एवं कांटा सत्यापित नहीं मिलने के कारण 15,000 रुपए का जुर्माना किया गया।विधिक माप विज्ञान अधिकारी, भीलवाड़ा ने बताया कि उपभोक्ताओं के हितों की

सुरक्षा एवं लीगल मेट्रोलॉजी प्रावधानों की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित करने के लिए यह जांच अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

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