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दतिया। थाना इंदरगढ पुलिस ने अवैध शराब विक्रेता को किया गिरफ्तार

आरोपी से कुल 73.92 लीटर अवैध देशी व अंग्रेजी शराब, करीबन 40,000/- रुपए कीमती जप्त की। दतिया। पुलिस अधीक्षक मयूर खण्डेलवाल के निर्देशन में जिले में अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार शिवहरे एवं एसडीओपी सेवढा अजय चानना के मार्ग दर्शन में थाना प्रभारी…

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आरोपी से कुल 73.92 लीटर अवैध देशी व अंग्रेजी शराब,

करीबन 40,000/- रुपए कीमती जप्त की।

दतिया। पुलिस अधीक्षक मयूर खण्डेलवाल के निर्देशन में जिले में अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार शिवहरे एवं एसडीओपी सेवढा अजय चानना के मार्ग दर्शन में थाना प्रभारी एवं उनकी टीम के द्वारा एक आरोपी को खाकी रंग के कार्टून में Goa कम्पनी की अंग्रेजी शराब के 34 क्वाटर, एक खाकी रंग के कार्टून में Royal stag Whisky कम्पनी की अंग्रेजी शराब के 16 क्वाटर,

Mc dowels Whisky कम्पनी की अंग्रेजी शराब के 15 क्वाटर, तीन खाकी रंग के कार्टून में सफेद देशी मंदिरा प्लेन के 139 क्वाटर, ब्लेक फोर्ट कम्पनी की 18 कांच की बियर की बोतल, किंग फिशर कम्पनी की बियर 29 कैन, लेमाउण्ट कम्पनी की बियर की 12 कैन एवं माउण्ट कम्पनी की बियर की 10 कैने कुल 73.92 लीटर अवैध शराब तथा विक्री के 1200 रुपये नगदी के साथ किया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 01.06.26 को मुखबिर सूचना पर से सुरेश धाकड के मकान भाण्डेर रोड इन्दरगढ से दुकान के अंदर एक खाकी रंग के कार्टून में Goa कम्पनी की अंग्रेजी शराब के 34 क्वाटर, एक खाकी रंग के कार्टून में Royal stag Whisky कम्पनी की अंग्रेजी शराव के 16 क्वाटर,

Mc dowels Whisky कम्पनी की अंग्रेजी शराब के 15 क्वाटर, तीन खाकी रंग के कार्टून में सफेद देशी मंदिरा प्लेन के 139 क्वाटर, ब्लेक फोर्ट कम्पनी की 18 कांच की वियर की बोतल, किंग फिशर कम्पनी की बियर 29 कैन, लेमाउण्ट कम्पनी की बीयर की 12 कैन एवं माउण्ट कम्पनी की बियर की 10 कैने कुल 73.92 लीटर अवैध शराब, करीबन 40 हजार रुपए कीमती तथा विक्री के 1200 रुपये नगदी मिले उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अमित राजपूत पुत्र बानसिंह राजपूत उम्र 20 साल नि. ग्राम जिगना थाना जिगना जिला दतिया को होना बताया उक्त व्यक्ति से शराब रखने व बेचने के सम्बंध में वैध लाइसेंस मांगा तो उसने अपने पास कोई लाइसेंस नहीं होना बताया।

उक्त शराब अवैध होने से आरोपी का कृत्य जुर्म धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत दण्डनीय पाए जाने से उक्त शराब को मौके पर समक्ष साक्षीगणो के विधिवत जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया तथा आरोपी अमित राजपूत को विधिवत गिरफ्तारी के कारण बताते हुये गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया

गिरफ्तारी उक्त आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 143/26 धारा 34(2) आवकारी एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गया।सराहनीय भूमिका निरीक्षक गौरव शर्मा थाना प्रभारी इंदरगढ, सउनि मनीष अतरौलिया, प्रआर 313 राघवेन्द गुर्जर, आर 470 केशव रजक, आर 783 मंजेश त्यागी, आर 268 प्रवीण परिहार की सराहनीय भूमिका रही।

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