10 शस्त्र लायसेंस निलंबितदतिया 18 अगस्त 2026 /पुलिस अधीक्षक दतिया के प्रतिवेदन के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट
दतिया स्वप्निल वानखड़े द्वारा आयुध अधिनियम 1959 की धारा -17(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 लायसेंस धारियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए है।
जिला दण्ड़ाधिकारी द्वारा जिन 10 व्यक्तियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए है उनमें लायसेंसी आनंद कुमार गुप्ता पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम उंचिया, महेन्द्र मिश्रा पुत्र पूरनलाल निवासी ग्राम उद्गंवा थाना जिगना, नीरज कुशवाह पुत्र मातादीन कुशवाह निवासी ग्राम कुठौंदा थाना इन्दरगढ़, राजेन्द्र पुत्र पूरन सिंह सोमवंशी निवासी ग्राम वसीट थाना थरेट,
अरविन्द्र सिंह उर्फ भोले पुत्र शंकर सिंह ठाकुर निवासी ग्राम सेंगुवा, हरनारायण पाल पुत्र रामसेवक पाल निवासी ग्राम हिटोरा थाना इन्दरगढ़, रमेश यादव पुत्र पन्नालाल यादव निवासी ग्राम गोंदन थाना गोंदन, नरेश कुमार पुत्र द्धारिका प्रसाद निवासी ग्राम हतलव थाना बड़ौनी, संजू उर्फ राहुल दवे पुत्र शिवराम दुबे निवासी मुडियन का कुआं थाना कोतवाली और लोकेन्द्र सिंह राणा पुत्र विजेन्द्र सिंह राणा निवासी
इन्दरगढ़ खड़ौआ थाना इन्दरगढ़ के नाम शामिल है। उक्त लायसेंसधारियों को स्वीकृत शस्त्र लायसेंस को तत्काल प्रभाव से प्रकरण के अंतिम निराकरण तक की अवधि के लिए निलंबित किए गए है।