राजगढ़। मध्यप्रदेश एकीकृत मत्स्योद्योग नीति – 2026 अंतर्गत केज स्थापना एवं संचालन हेतु आवेदन 20 मई तक आमंत्रित
राजगढ़ 11 मई, 2026
मध्यप्रदेश शासन द्वारा लागू “मध्यप्रदेश एकीकृत मत्स्योद्योग नीति-2026” के अंतर्गत जिले में मत्स्य क्षेत्र के समग्र विकास एवं चयनित जलाशयों के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निवेशकों एवं उद्यमियों से 20 मई, 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
मत्स्योद्योग विभाग, जिला पंचायत एवं नगरीय निकायों के चयनित जलाशयों में उद्यमी मॉडल के अंतर्गत केज स्थापना एवं संचालन सहित विभिन्न मत्स्य आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
योजना के तहत केज एक्वाकल्चर, एक्वापोनिक्स, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, ईको-टूरिज्म तथा ग्रीन एनर्जी जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देकर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि एवं रोजगार सृजन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश के मात्स्यिकी क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु शासन द्वारा बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज के माध्यम से फिश हैचरी, आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, फिश प्रोसेसिंग यूनिट तथा विपणन अधोसंरचना के विकास के लिए बैंक ऋण सुविधा, ब्याज अनुदान एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
साथ ही इच्छुक निवेशक एवं उद्यमी अपने आवेदन निर्धारित प्रारूप में डी.पी.आर. एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित 20 मई, 2026 तक कार्यालयीन समय में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मत्स्योद्योग विभाग कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी मत्स्योद्योग विभाग के जिला कार्यालय अथवा विभाग की वेबसाइट www.mpfisheries.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।




