मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी सोनकच्छ डॉ राकेश कुमार को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित
जिला ब्यूरो संवाददाता पवन परमार देवास।
संभाग आयुक्त उज्जैन आशीष सिंह ने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी विकासखण्ड सोनकच्छ डॉ राकेश कुमार को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
संभाग आयुक्त उज्जैन आशीष सिंह ने कार्यवाही कलेक्टर देवास ऋतुराज सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर की है। विभागीय समीक्षा में भी सोनकच्छ ब्लॉक का प्रदर्शन लगातार खराब रहा। एएनसी पंजीयन, एनीमिया प्रबंधन, एचपीवी टीकाकरण और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं मिली
सीएम हेल्पलाइन की 50 दिन से अधिक लंबित 51 शिकायतों का निराकरण भी नहीं किया गया। इसके अलावा कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना अवकाश पर जाने और बार-बार निर्देशों की अव्हेलना करने के मामले भी सामने आये।
चेतावनी और नोटिस के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई।
निलंबन आदेश की प्रभावशीलता के दौरान मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी विकासखण्ड सोनकच्छ डॉ राकेश कुमार का मुख्यालय कार्यालय क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाये उज्जैन रहेगा।
डॉ राकेश कुमार को निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।
मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी विकासखण्ड सोनकच्छ जिला देवास की अन्य शासन आदेश होने तक आगामी व्यवस्था संचालित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी देवास करेगें।




