अपराध (क्राइम ) प्रशासन मध्यप्रदेश रोजगार

कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े की बड़ी कार्रवाई, नियमों का पालन न करने पर कॉलोनाइजरों पर शिकंजा

दतिया में 5 कॉलोनियां अनाधिकृत घोषित, क्रय-विक्रय और निर्माण पर लगा प्रतिबंध

दतिया। नगर में अवैध कॉलोनी विकास पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी स्वप्निल वानखड़े ने नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के नियम 22(3) के तहत प्रकरणों की सुनवाई के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले की पांच कॉलोनियों को अनाधिकृत घोषित कर दिया है।

कलेक्टर के आदेश के अनुसार इन कॉलोनियों की संबंधित भूमि पर रजिस्ट्री, खरीद-फरोख्त, नामांतरण और निर्माण अनुमति पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि संबंधित कॉलोनाइजरों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई।

इन क्षेत्रों की कॉलोनियां घोषित हुईं अनाधिकृत

तहसील दतिया नगर के रामनगर क्षेत्र अंतर्गत खसरा नंबर203/1/1/1, 82/1/1/1, 477/1, 477/2, 559/1/1, 559/2, 525/1, 525/2जबकि तहसील इंदरगढ़ की मौजा क्षेत्र का खसरा नंबर 1009/4 इसमें शामिल है।प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का लेन-देन करने से पहले दस्तावेजों की पूरी जांच-पड़ताल अवश्य कर लें।

ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी परेशानी से बचा जा सके। क्या है नियम 22(3)?नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के तहत यदि कॉलोनाइजर द्वारा निर्धारित शर्तों और स्वीकृत ले-आउट का पालन नहीं किया जाता, तो जिला प्रशासन को कॉलोनी को अनाधिकृत घोषित कर कार्रवाई का अधिकार है।

About The Author