ग्राम पंचायत राजपुर सचिव संतोष यादव निलंबित_ आदेशों की अवहेलना और हठधर्मिता पर कार्रवाई।

IMG-20251112-WA0041

दतिया। जिले के राजपुर ग्राम पंचायत सचिव संतोष यादव को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही, आदेशों की अवहेलना और हठधर्मिता बरतने के आरोप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दतिया अक्षय तेम्रवाल द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, सचिव संतोष यादव द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के आदेशों के क्रियान्वयन में लापरवाही की गई थी।

उन्होंने प्रशासनिक निर्देशों की अनुपालना न करते हुए न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना की, जिससे शासन की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, संतोष यादव का यह आचरण सरकारी सेवक के दायित्वों के विपरीत पाया गया।

उनके विरुद्ध किए गए प्रारंभिक जांच में यह प्रथम दृष्टया सिद्ध हुआ कि उन्होंने न केवल अपने दायित्वों की उपेक्षा की बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना कर अनुशासनहीनता का प्रदर्शन किया।

इन्हीं कारणों के चलते, मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम 2011 के नियम-7 तथा मध्यप्रदेश पंचायत सेवा अनुशासन एवं अपील नियम 1999 के तहत कार्रवाई करते हुए, यादव को निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत राजपुर कार्यालय निर्धारित किया गया है।

साथ ही, नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) प्राप्त होगा।जिला पंचायत प्रशासन द्वारा इस कदम को एक कड़ा अनुशासनात्मक संदेश माना जा रहा है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शासन के आदेशों की अवहेलना, अनुशासनहीनता या मनमानी करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा।

बताया जा रहा है कि संतोष यादव के खिलाफ विभागीय जांच भी शीघ्र प्रारंभ की जाएगी, जिसमें उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की विस्तृत जांच कर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

About The Author