दतिया। एक शस्त्र लायसेंस निलंबित।

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दतिया 19 जून 2026/ पुलिस अधीक्षक दतिया के प्रतिवेदन के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट स्वप्निल वानखड़े द्वारा आयुध अधिनियम 1959 की धारा -17(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लासेंसधारी आदराम यादव पुत्र रामसेवक यादव निवासी ग्राम पहाड़ी थाना अतरैंटा द्वारा शस्त्र लायसेंस की शर्तो का उल्लंघन किये जाने

तथा लायसेंसी शस्त्र से क्षेत्र में दशहत फैलाने का कृत्य किये जाने तथा लायसेंसधारी पर अधिरोपित अपराधि प्रकरण के अंतिम निराकरण तक की अवधि के लिए शस्त्र लायसेंस निलंबित किया गया है।

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