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दतिया। 08 मई 2026/ पुलिस अधीक्षक दतिया के प्रतिवदेन के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट दतिया स्वप्निल वानखड़े द्वारा आयुध अधिनियम 1959 की धारा-17(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लायसेंसधारक लखनलाल गुर्जर पुत्र परशुराम गुर्जर निवासी परसौदा गुर्जर द्वारा लायसेंस की शर्तो का उल्लंघन किये जाने

तथा लायसेंसी शस्त्र से क्षेत्र में दशहत फैलाने का कृत्य किये जाने तथा लायसेंसधारी पर आरोपित अपराधिक प्रकरण के अंतिम निराकरण तक की अवधि के लिए शस्त्र लायसेंस निलंबित किया गया है।

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