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माननीय न्यायालय विशेष न्यायालय एक्ट जिला शाजापुर द्वारा आरोपी मनीष पिता शिवनारायण राजपूत उम्र 21 वर्ष से निवासी हुंडई शुजालपुर मंडी को निम्न धाराओं में सजा से दंडित किया गया एवं पीड़िता के पुनर्वास हेतु प्रतिकर दिलवाएं जाने की अनुशंसा की जिला मीडिया सेल प्रभारी श्रीवास्तव सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर बताया कि दिनांक 11. 6. 2024 को पीड़िता ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई की पीड़िता करीबन 4 महीने पहले मंदिर गई थी।
मंदिर परिसर में किराए से रहने वाला मनीष राजपूत उसके पास आया और उसके साथ बातचीत करने लगा और मंदिर का काम है बोलकर मनीष उसे उसके कमरे पर लेकर गया और पीड़िता के साथ जबरदस्ती उसके साथ गंदा काम किया।
जब उसने चिल्ला चोट की तो आरोपी मनीष बोल की अगर चिल्ला चोट की या यह बात किसी को बताए तो तुझे वह तेरे मम्मी पापा को जान से खत्म कर दूंगा डर गई।
और यहां बात किसी को नहीं बताई करीब तीन चार दिन बाद मनीष राजपूत ने उसे डरा धमका कर कमरे पर वापस बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया जिसके पश्चात पीड़िता गर्भवती हो गई।
आरोपी द्वारा पीड़िता को और उसके मम्मी पापा को जान से मारने की धमकी देने के कारण यह बात पीड़िता ने किसी को नहीं बताई पीड़िता को पेट दर्द होने पर यहां बात पीड़िता उसकी मम्मी को बताई उसके पश्चात पीड़िता द्वारा थाने रिपोर्ट लिखवाई गई।
जब पुलिस द्वारा पीड़िता की सोनोग्राफी करवाई गई तो पीड़िता को 25 सप्ताह का गर्भ या पीड़िता के अधिक समय का गर्भ होने के कारण न्यायालय ने से अनुमति प्राप्त कर देले हुई हेतु सहमति प्रदान की डिलीवरी के पक्षत्व शिशु की कमजोरी के कारण मृत्यु हो गई।
प्रकरण में विवेचना उप निरीक्षक ललित ठाकुर तथा एसडीओपीआईए पिंटू सिंह बघेल ने पुलिस से अध्यक्ष शाजापुर तथा अतिरिक्त पुलिस अध्यक्ष शाहजहांपुर के निर्देशन पूर्ण कार्यालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत कियाप्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सिर्फ प्रदीप बटले सहायक निदेशक अभियोजन जिला पर शाजापुर एवं श्री रमेश सोलंकी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन जिला अधिकारी शाजापुर दौर की गई।
माननीय न्यायालय में समाप्त अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए शिक्षक दस्तावेज एवं तरकुल से सहमत होते हुए मानदेय न्यायालय में ने आरोपी मनीष को आजीवन कारावास के दंडित किया किया गया















