हत्या के प्रयास के मामले में फरार आरोपी को मात्र 72 घंटे में किया गिरफ्तार

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पवन कुमार जाटव/ बोड़ा (राजगढ़)

राजगढ़ जिले में गंभीर अपराधों में फरार आरोपियों, स्थायी वारंटियों एवं वसूली वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है।

इसी क्रम में थाना बोडा पुलिस ने हत्या के प्रयास के गंभीर प्रकरण में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी को घटना के मात्र 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 07.07.2026 को फरियादी भागीरथ पिता धनसिंह भिलाला उम्र 64 वर्ष, निवासी ग्राम आंकखेड़ी कला, थाना बोडा ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि गांव के ही छगनलाल पिता देवसिंह रुहेला ने पुरानी रंजिश के चलते उसे जान से मारने की नीयत से तलवार से हमला कर दिया

जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बोडा में अपराध क्रमांक 220/2026 अंतर्गत धारा 196(a), 115(2), 351(3), 118(1), 332(b), 109(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं धारा 3(2)(v) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित

जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु विशेष पुलिस टीम गठित की गई।

पुलिस टीम ने लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश देकर एवं मुखबिर तंत्र को सक्रिय रखते हुए तकनीकी एवं पारंपरिक पुलिसिंग का प्रभावी उपयोग किया। परिणामस्वरूप घटना के मात्र

72 घंटे के भीतर आरोपी छगनलाल पिता देवसिंह रुहेला, निवासी ग्राम आंकखेड़ी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

उक्त कार्रवाई में एसडीओपी नरसिंहगढ़ प्रकाश शर्मा, थाना प्रभारी बोडा उपनिरीक्षक देवेन्द्रसिंह राजपूत, उपनिरीक्षक रामेश्वर मिश्रा, उपनिरीक्षक हुकुमसिंह काकरवाल, सहायक उपनिरीक्षक समीर खान, प्रधान

आरक्षक रामनारायण जटिया, आरक्षक कपिल अटारिया, आरक्षक सुनील सोलंकी, आरक्षक दुष्यंत जाट एवं महिला आरक्षक पूजा मुवेल की विशेष एवं सराहनीय भूमिका रही।

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