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शाजापुर। फेसबुक पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले आरोपी को 02 वर्ष की सजा

अंधेर नगरी न्यूज पोर्टल समाचार पत्र शाजापुर शाजापुर। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला शाजापुर द्वारा आरोपी मोहसिन पिता मुबारिक आयु 25 वर्ष निवासी ज्योति नगर जिला शाजापुर को भादवि की धारा 153 बी में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रू अर्थदण्ड भादवि की धारा 505 बी में 01 वर्ष का सश्रम कारावास…

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अंधेर नगरी न्यूज पोर्टल समाचार पत्र शाजापुर

शाजापुर। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला शाजापुर द्वारा आरोपी मोहसिन पिता मुबारिक आयु 25 वर्ष निवासी ज्योति नगर जिला शाजापुर को भादवि की धारा 153 बी में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रू अर्थदण्ड भादवि की धारा 505 बी में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड तथा आईटी एक्ट की धारा 67ए में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जिला मीडिया सेल प्रभारी प्रतीक श्रीवास्तव सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर ने बताया कि, फरियादी रोहित राठौर ने दिनांक 16.02.2019 को एक आवेदन पत्र थाना कोतवाली शाजापुर में इस आशय का प्रस्तुत किया कि जब वह अपनी फेसबुक आई.डी. देख रहा था

तब उसने देखा कि एक फेसबुक आई.डी. जो कि मोहसिन लाला के नाम से बनी है, पर मोहसिन लाला ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ अश्लीेल शब्दावली का प्रयोग करते हुये पोस्ट डाली है ।

उक्त पोस्ट को डालने वाला मोहसिन पिता मुबारिक खां, निवासी ज्योति नगर शाजापुर का रहने वाला है। उसने उक्त पोस्ट का स्‍क्रीनशॉट लेकर उसके मोबाईल में रखा है। उक्त पोस्ट उसके साथीयों ने भी देखी है, जिससे उनकी राष्ट्रीय भावना को ठेस पहुंची है।

पुलिस द्वारा उक्त आवेदन के अवलोकन व अध्ययन करने पर अभियुक्त मोहसिन पिता मुबारिक का कृत्य धारा 153बी (1) (ए) एवं 505 (1) (बी) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 तथा सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 67 (ए) के अंतर्गत दंडनीय पाये जाने से अपराध क्रमांक 68/2019 पर पंजीबद्ध कर जांच उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय में अभियोजन द्वारा प्रस्तु्त साक्ष्य एवं तर्क प्रस्तु्तिकरण उपरांत आरोपी मोहसिन लाला को भादवि की धारा 153 बी में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रू अर्थदण्ड‍ भादवि की धारा 505 बी में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड तथा आईटी एक्ट की धारा 67ए में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासन की ओर से पैरवी प्रतीक श्रीवास्तव सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर एवं श्रीमती तुलसी मानकर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई।

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