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18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं

636 मतदान केन्द्रों पर हुआ मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन अंधेर नगरी आगर-मालवा, 23 दिसम्बर/भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत 23 दिसम्बर को जिले के 636 मतदान केन्द्रों पर मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है। प्रारूप प्रकाशन होने के साथ ही दावे-आपत्ति प्राप्त करने का…

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636 मतदान केन्द्रों पर हुआ मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन

अंधेर नगरी आगर-मालवा, 23 दिसम्बर/भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत 23 दिसम्बर को जिले के 636 मतदान केन्द्रों पर मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है।

प्रारूप प्रकाशन होने के साथ ही दावे-आपत्ति प्राप्त करने का कार्य सभी मतदान केन्द्रों पर शुरू हो गया है, जो 22 जनवरी 2026 तक जारी रहेगा। जिले के ऐसे युवा जो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके है। वे अपने बीएलओ से सम्पर्क कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रीति यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला स्टैडिंग कमेटी की बैठक कलेक्टर कक्ष में सम्पन्न हुई। कलेक्टर ने बताया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से पूर्व जिले में कुल 4 लाख 77 हजार 558 मतदाता थे।

जिसमें गहन पुनरीक्षण में 19172 मतदाता के नाम स्थाई अपसेंट एवं मृतक होने पर काटे गए है, जिले में अब 458386 मतदाता है। जिसमें विधानसभा सुसनेर 228822 मतदाता और विधानसभा आगर में 229564 मतदाता है। एसआईआर के तहत् जिले के 2733 मतदाता को ईआरओ और एईआरओ के माध्यम से नोटिस जारी होंगे।

जिनका निराकरण 23 दिसम्बर से 14 फरवरी के मध्य किया जाएगा। जिले में 25 नये मतदान केन्द्र बनाएं गए है, अब कुल 636 मतदान केन्द्र (विधानसभा सुसनेर और आगर में 318-318 मतदान केन्द्र) है।

नवीन मतदान केन्द्रों पर बीएलओ नियुक्त कर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कलेक्टर ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन के लिये 23 दिसम्बर से 22 जनवरी 2026 तक दावा-आपत्ति दर्ज कराई जा सकती हैं।

18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नवीन मतदाताओं से फार्म 6 एवं मतदाता सूची में से नाम कटवाने के लिए फार्म 7 तथा संशोधन/ शिफ्टिंग के लिए फार्म 8 आवेदन बीएलओ को प्रस्तुत करना होगा।

दावे-आपत्तियों का निराकरण 23 दिसम्बर 14 फरवरी तक किया जाएगा। दावे-आपत्ति निराकरण अवधि में ऐसे मतदाताओं को जिनकी मैपिंग 2003 की मतदाता सूची से स्वयं अथवा उनके माता-पिता या दादा-दादी से नहीं हो पाई है को ईआरओ और एईआरओ द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा।

जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएगे, उनका निराकरण भी संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा तय समयावधि के दौरान ही किया जावेगा।

21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आरपी वर्मा, राजनैतिक दलों के श्री अशोक प्रजापत, श्री अंकुश भटनागर, श्री ईश्वर अजमेरिया, श्री अर्जुन सिंह, श्री संजय मालवीय, इलेक्शन सुपरवाईजर श्री पांडे आदि उपस्थित रहे।

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